Arvind Kejriwal: सीएम केजरीवाल को बड़ा झटका, कोर्ट ने नहीं सुनी उनकी मोहलत याचिका, कल जेल में करना पड़ेगा सरेंडर

Arvind Kejriwal: सीएम केजरीवाल को बड़ा झटका, कोर्ट ने नहीं सुनी उनकी मोहलत याचिका, कल जेल में करना पड़ेगा सरेंडर

Arvind Kejriwal: सीएम केजरीवाल को बड़ा झटका, कोर्ट ने नहीं सुनी उनकी मोहलत याचिका, कल जेल में करना पड़ेगा सरेंडर

Attack On Arvind Kejriwal

Modified Date: June 1, 2024 / 04:02 pm IST
Published Date: June 1, 2024 3:54 pm IST

नई दिल्ली: Arvind Kejriwal दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत याचिका पर आज फैसला नहीं सुनाया है। इसके मद्देनजर केजरीवाल को कल 2 जून को ही सरेंडर करना होगा। आपको बता दें कि खराब सेहत और मेडिकल टेस्ट का हवाला देते हुए केजरीवाल ने 7 दिनों की अंतरिम जमानत मांगी थी। लेकिन कोर्ट ने उनकी बेल याचिका पर फैसला नहीं सुनाया।

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आपको ता दें ​कि लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए कोर्ट ने केजरीवाल को 10 मई से 21 मई तक अंतरिम जमानत पर बेल किया था। कोर्ट ने यह भी कहा था कि चुनाव खत्म होने के दूसरे ​ही दिन उसे सरेंडर करना होगा। जिसके बाद कल यानी 2 जून को उन्हें तिहाड़ जेल में सरेंडर करना होगा।

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वहीं सरेंडर होने से पहले केजरीवाल ने अपनी खराब सेहत और मेडिकल टेस्ट का हवाला देते हुए 7 दिनों की अंतरिम जमानत मांगी थी। लेकिन ईडी ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत बढ़ाने का विरोध किया। ईडी ने विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा को बताया कि केजरीवाल ने तथ्यों को दबा दिया है तथा अपने स्वास्थ्य सहित अन्य मुद्दों पर गलत बयान दिए हैं।ईडी के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि केजरीवाल ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भ्रामक दावा किया कि वह 2 जून को सरेंडर करने जा रहे हैं, जबकि उसी समय उन्होंने जमानत के लिए आवेदन भी किया था। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली शराब नीति मामले से जुड़े कथित धन शोधन को लेकर केजरीवाल द्वारा दायर जमानत याचिका का विरोध किया।

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