न्यायालय ने आपत्तिजनक ट्वीट मामले में जुबैर की याचिका पर जवाब देने के लिए पुलिस को समय दिया |

न्यायालय ने आपत्तिजनक ट्वीट मामले में जुबैर की याचिका पर जवाब देने के लिए पुलिस को समय दिया

न्यायालय ने आपत्तिजनक ट्वीट मामले में जुबैर की याचिका पर जवाब देने के लिए पुलिस को समय दिया

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:35 PM IST, Published Date : July 27, 2022/5:29 pm IST

नयी दिल्ली, 27 जुलाई (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2018 में एक हिंदू देवता पर किये गये कथित आपत्तिजनक ट्वीट से संबंधित एक मामले में ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी और तलाशी तथा जब्ती कवायद के खिलाफ याचिका पर जवाब देने के लिए दिल्ली पुलिस को बुधवार को समय दे दिया।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील वृंदा ग्रोवर ने उच्च न्यायालय को सूचित किया कि निचली अदालत ने उन्हें इस महीने की शुरुआत में जमानत दे दी थी और उन्होंने पीठ से याचिका में किये गये अनुरोध पर उन्हें राहत देने का आग्रह किया।

दिल्ली पुलिस के वकील ने जवाब दाखिल करने के लिए न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव से चार सप्ताह का समय मांगा।

न्यायाधीश ने कहा, ‘‘मामले पर चार सप्ताह के बाद विचार किया जायेगा।’’

उच्च न्यायालय ने एक जुलाई को जुबैर की याचिका पर नोटिस जारी किया था और जांच एजेंसी को याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया था। याचिका में निचली अदालत के 28 जून के आदेश को चुनौती दी गई थी।

उल्लेखनीय है कि निचली अदालत ने जुबैर को चार दिन की पुलिस हिरासत में देने का आदेश दिया था।

दिल्ली पुलिस ने जुबैर को एक ट्वीट के जरिए धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में 27 जून को गिरफ्तार किया था।

ग्रोवर ने अदालत के समक्ष तर्क दिया था कि याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी के बाद पारित पुलिस रिमांड का आदेश उसके आवेदन को ध्यान में रखे बिना दिया गया था और उनके खिलाफ कोई अपराध तय नहीं किया गया था।

अंतरिम राहत के रूप में, ग्रोवर ने अनुरोध किया था कि जब तक उच्च न्यायालय द्वारा याचिका पर फैसला नहीं किया जाता है, पुलिस जुबैर के लैपटॉप को जब्त नहीं करेगी क्योंकि ट्वीट एक मोबाइल फोन के माध्यम से किया गया था, न कि कंप्यूटर के माध्यम से।

दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने याचिका की विचारणीयता के संबंध में आपत्ति जताई थी और कहा था कि प्राथमिकी दर्ज किया जाना केवल ‘‘कार्यवाही की शुरुआत’’ है।

गौरतलब है कि जुबैर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं 153 ए (धर्म, जाति, जन्म स्थान, भाषा, आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) और 295 ए (धार्मिक भावनाओं को आहत करने के इरादे से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य) के तहत मामला दर्ज किया गया था।

पुलिस ने कहा था कि एक ट्विटर उपयोगकर्ता की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था, जिसने जुबैर पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया था।

भाषा

देवेंद्र मनीषा

मनीषा

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)