अदालत ने सत्येंद्र जैन को न्यायिक हिरासत में भेजने के अनुरोध संबंधी याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

अदालत ने सत्येंद्र जैन को न्यायिक हिरासत में भेजने के अनुरोध संबंधी याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

अदालत ने सत्येंद्र जैन को न्यायिक हिरासत में भेजने के अनुरोध संबंधी याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा
Modified Date: August 19, 2026 / 05:26 pm IST
Published Date: August 19, 2026 5:26 pm IST

नयी दिल्ली, 19 अगस्त (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन, दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी उदित प्रकाश राय और तीन अन्य आरोपियों को भ्रष्टाचार के कथित मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने के अनुरोध संबंधी भष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) की याचिका पर फैसला बुधवार को सुरक्षित रख लिया।

यह मामला डीजेबी के सीवर शोधन संयंत्र (एसटीपी) परियोजनाओं की निविदा प्रक्रिया से जुड़ा है।

अदालत ने एसीबी की उस अर्जी पर भी फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें डीजेबी के पूर्व संविदा सलाहकार अंकित श्रीवास्तव की पुलिस हिरासत का अनुरोध किया गया है।

विशेष न्यायाधीश दिग विनय सिंह जल्द ही अपना फैसला सुना सकते हैं।

सुनवाई के दौरान जैन के वकील ने कहा कि 10 मई 2024 को प्राथमिकी दर्ज होने के काफी समय बाद उनके मुवक्किल को पहली बार पांच अगस्त 2026 को पूछताछ के लिए बुलाया गया और फिर मंगलवार को फोन कर दूसरी बार बुलाया गया, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

वकील ने दावा किया कि गिरफ्तारी को उचित ठहराने के लिए कोई ठोस सामग्री मौजूद नहीं है।

राय के वकील ने भी अपने मुवक्किल की गिरफ्तारी को चुनौती दी। उन्होंने बताया कि राय वर्तमान में मिजोरम सरकार में सचिव के पद पर तैनात हैं।

अन्य आरोपियों के वकीलों ने भी गिरफ्तारी के आधार पर सवाल उठाते हुए उसका विरोध किया।

यह मामला मई 2024 को सतर्कता निदेशालय की शिकायत पर दर्ज किया गया था। शिकायत में डीजेबी के सीवर शोधन संयंत्रों के विस्तार और उन्नयन से संबंधित निविदा प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं, निविदा शर्तों में हेरफेर और आपराधिक साजिश के आरोप लगाए गए हैं।

भाषा शफीक देवेंद्र

देवेंद्र


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