अदालत पीएफआई के खिलाफ मामले में ईडी के आरोप पत्र पर संज्ञान लेने पर छह नवंबर को विचार करेगी
अदालत पीएफआई के खिलाफ मामले में ईडी के आरोप पत्र पर संज्ञान लेने पर छह नवंबर को विचार करेगी
नयी दिल्ली, 26 अक्टूबर (भाषा) दिल्ली की एक अदालत छह नवंबर को इस बात पर फैसला करेगी कि प्रतिबंधित पॉपुल फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) की संलिप्तता वाले कथित आतंकी गतिविधियों से जुड़े धन शोधन के एक मामले में एक आरोपी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से दायर पूरक आरोप पत्र का संज्ञान लिया जाए या नहीं।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) सचिन गुप्ता को बृहस्पतिवार को सैयद मोहम्मद कासिम इब्राहिम के खिलाफ दायर रिपोर्ट पर फैसला करने वाले थे, लेकिन उन्होंने यह कहते हुए कि मामले को स्थगित कर दिया कि मामले में कार्यवाही पहले से ही छह नवंबर को अदालत के समक्ष सूचीबद्ध है।
इब्राहिम फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। 20 अक्टूबर को ईडी ने अभियोजन शिकायत (आरोप पत्र के समान) एएसजे गुप्ता के समक्ष दायर की थी और उन्होंने मामले को विचार के लिए 26 अक्टूबर के लिए सूचीबद्ध किया था।
ईडी के विशेष लोक अभियोजक एन के मट्टा ने वकील मोहम्मद फैज़ान खान के साथ अदालत को बताया कि मामले में आरोपी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं।
यह मामला कई वर्षों में 120 करोड़ रुपये के कथित शोधन से संबंधित है।
पीएफआई को आतंकवादी गतिविधियों और आईएसआईएस जैसे वैश्विक आतंकवादी संगठनों के साथ कथित संबंधों को लेकर पिछले साल सितंबर में केंद्र द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था।
भाषा नोमान माधव
माधव

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