सरकार नया आव्रजन एवं विदेशी विधेयक तैयार कर रही; अस्पतालों, विश्वविद्यालयों की भूमिका निर्दिष्ट होगी

सरकार नया आव्रजन एवं विदेशी विधेयक तैयार कर रही; अस्पतालों, विश्वविद्यालयों की भूमिका निर्दिष्ट होगी

सरकार नया आव्रजन एवं विदेशी विधेयक तैयार कर रही; अस्पतालों, विश्वविद्यालयों की भूमिका निर्दिष्ट होगी
Modified Date: February 11, 2025 / 09:55 pm IST
Published Date: February 11, 2025 9:55 pm IST

नयी दिल्ली, 11 फरवरी (भाषा) केंद्र सरकार द्वारा नियोजित नया कानून लागू होने पर पासपोर्ट और वीजा से संबंधित मामलों के साथ-साथ विदेशियों को प्रवेश देने वाले अस्पतालों, अन्य चिकित्सा संस्थानों और विश्वविद्यालयों की भूमिका भी निर्दिष्ट की जाएगी।

संसद के चालू बजट सत्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा आव्रजन और विदेशी विधेयक, 2025 पेश किए जाने की संभावना है।

यह मौजूदा कानूनों – पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920, विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम, 1939, विदेशी अधिनियम, 1946 और आव्रजन (वाहक दायित्व) अधिनियम, 2000 को समाप्त करने के बाद लागू होगा।

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आव्रजन और विदेशी विधेयक, 2025 के उद्देश्यों एवं कारणों के विवरण के अनुसार, यह आव्रजन से संबंधित मामलों, अर्थात् आव्रजन अधिकारियों के कार्यों, पासपोर्ट और वीजा की आवश्यकता तथा अन्य मामलों का प्रावधान करता है।

इसमें विदेशियों और उनके पंजीकरण से संबंधित मामलों, किसी विदेशी को प्रवेश देने वाले विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों के दायित्व से संबंधित प्रावधानों, विदेशियों को प्रवेश देने वाले अस्पतालों, नर्सिंग होम या किसी अन्य चिकित्सा संस्थान के दायित्व से संबंधित प्रावधानों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

भाषा नेत्रपाल अमित

अमित


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