कृष्ण जन्मभूमि मामले में उच्च न्यायालय बृहस्पतिवार को निर्णय सुनाएगा

कृष्ण जन्मभूमि मामले में उच्च न्यायालय बृहस्पतिवार को निर्णय सुनाएगा

कृष्ण जन्मभूमि मामले में उच्च न्यायालय बृहस्पतिवार को निर्णय सुनाएगा
Modified Date: July 31, 2024 / 09:38 pm IST
Published Date: July 31, 2024 9:38 pm IST

प्रयागराज, 31 जुलाई (भाषा) मथुरा स्थित कृष्ण जन्मभूमि- शाही ईदगाह विवाद मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय मुकदमों की पोषणीयता को लेकर बृहस्पतिवार को अपना निर्णय सुनाएगा।

मुकदमों की पोषणीयता के संबंध में मुस्लिम पक्ष द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन ने निर्णय सुरक्षित रख लिया था।

ये मुकदमे शाही ईदगाह मस्जिद का ढांचा हटाकर जमीन का कब्जा देने और मंदिर का पुनर्निर्माण कराने की मांग को लेकर दायर किए गए हैं।

यह विवाद मुगल सम्राट औरंगजेब के समय की शाही ईदगाह मस्जिद से जुड़ा है जिसका निर्माण भगवान कृष्ण की जन्मस्थली पर बने मंदिर को कथित तौर पर ध्वस्त करने के बाद किया गया।

भाषा- राजेंद्र नोमान

नोमान


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