जिमखाना क्लब खाली करने के केंद्र के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर मंगलवार को सुनवाई होगी

जिमखाना क्लब खाली करने के केंद्र के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर मंगलवार को सुनवाई होगी

जिमखाना क्लब खाली करने के केंद्र के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर मंगलवार को सुनवाई होगी
Modified Date: May 25, 2026 / 12:23 pm IST
Published Date: May 25, 2026 12:23 pm IST

नयी दिल्ली, 25 मई (भाषा) दिल्ली जिमखाना क्लब के सदस्यों ने केंद्र सरकार के उस आदेश को चुनौती देते हुए सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय रुख किया जिसमें क्लब को पांच जून तक परिसर खाली करने को कहा गया है।

वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने न्यायमूर्ति अवनीश झिंगन के सामने इस मामले को तत्काल सुनवाई के लिए रखा। अदालत ने इस मामले को मंगलवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।

केंद्र सरकार ने लुटियंस दिल्ली स्थित जिमखाना क्लब को पांच जून तक परिसर सौंपने को कहा है।

सरकार का कहना है कि 27.3 एकड़ की यह जमीन ‘‘रक्षा ढांचे को मजबूत और सुरक्षित करने’’ के लिए जरूरी है।

केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के अधीन भूमि एवं विकास कार्यालय की ओर से जारी इस आदेश में कहा गया है कि दिल्ली के अत्यंत संवेदनशील और रणनीतिक क्षेत्र में स्थित यह परिसर रक्षा ढांचे को मजबूत करने और अन्य महत्वपूर्ण जन सुरक्षा उद्देश्यों के लिए बेहद जरूरी है।

भाषा

खारी रंजन

रंजन


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