SC on Stray Dogs: आवारा कुत्तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त! राज्यों की लापरवाही पर नाराज़…कहा ‘फिर होगी पेशी लेकिन’…! 7 नवंबर को आएगा बड़ा फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ज्यादातर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव अदालत में उपस्थित रहे। केरल के मामले में प्रधान सचिव उपस्थित हुए और अदालत ने आवेदन स्वीकार किया। आइये जानते हैं पूरी खबर।

SC on Stray Dogs: आवारा कुत्तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त! राज्यों की लापरवाही पर नाराज़…कहा ‘फिर होगी पेशी लेकिन’…! 7 नवंबर को आएगा बड़ा फैसला

SC on Stray Dogs / Image Source: IBC24

Modified Date: November 3, 2025 / 04:52 pm IST
Published Date: November 3, 2025 3:19 pm IST
HIGHLIGHTS
  • सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मामले में सुनवाई की।
  • सुप्रीम कोर्ट ने एनिमल वेलफेयर बोर्ड को बनाया वादी।
  • फैसला होगा 7 नवंबर को, मुख्य सचिवों की हाजिरी जरूरी नहीं

SC on Stray Dogs: नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मामले पर सोमवार को दोबारा सुनवाई की। इस दौरान तीन जजों वाली विशेष बेंच जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजनिया ने नोट किया कि ज्यादातर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव अदालत में मौजूद रहे। केरल के मुख्य सचिव की जगह प्रधान सचिव पहुंचे, जिसे लेकर अदालत ने आवेदन स्वीकार कर लिया। इसके अलावा, आंध्र प्रदेश की ओर से पेश वकील से अदालत ने पूछा कि पिछली सुनवाई की तारीख पर अनुपालन हलफनामा क्यों दाखिल नहीं किया गया।

7 नवंबर को होगा फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले का फैसला 7 नवंबर को सुनाया जाएगा। अदालत ने ये भी साफ़ किया कि इस दिन मुख्य सचिवों की सशरीर पेशी जरुरी नहीं होगी। हालांकि कोर्ट ने साफ कहा कि अगर आदेशों के अनुपालन में कोई कमी पाई जाती है, तो वो मुख्य सचिवों को फिर से पेश होने का आदेश दे सकता है। कोर्ट ने इस मामले में एनिमल वेलफेयर बोर्ड को भी वादी बनाया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि अधिकांश राज्यों ने अपने अनुपालन हलफनामे दाखिल कर दिए हैं।

पिछली सुनवाई में दी थी चेतवानी

27 अक्टूबर को हुई सुनवाई में अदालत ने मुख्य सचिवों की पेशी का आदेश दिया था। उस समय अदालत ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि 22 अगस्त के आदेश के बावजूद ज्यादातर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अनुपालन हलफनामे दाखिल नहीं किए। सिर्फ पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने हलफनामे दाखिल किए थे।

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