New PF Rules 2021 hindi : PF का बदल रहा है ये नियम, ऐसा नहीं किया तो अकाउंट में नहीं आएगा पैसा.. जल्द कर लें ये काम

New PF Rules 2021 hindi : PF का बदल रहा है ये नियम, ऐसा नहीं किया तो अकाउंट में नहीं आएगा पैसा.. जल्द कर लें ये काम

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  • Publish Date - June 17, 2021 / 08:55 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:18 PM IST

New PF Rules 2021

नई दिल्ली। ईपीएफ के सब्सक्राइबर्स अब 1 सितंबर तक अपनी आधार कार्ड (Aadhaar) को प्रॉविडेंट फंड (PF) अकाउंट से लिंक करा सकते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने पीएफ कंट्रीब्यूशन और दूसरे बेनिफिट्स के लिए आधार कार्ड को पीएफ यूएएन  से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। पहले इसकी डेडलाइन 1 जून थी लेकिन अब इसे 1 सितंबर 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके बाद जो पीएफ अकाउंट आधार से लिंक नहीं होंगे, उनमें पीएफ का पैसा जमा नहीं होगा। ऐसे खाताधारकों को पीएफ अकाउंट में जो कंपनी की ओर से शेयर दिया जाता है, वो मिलने में दिक्कत होगी। कर्मचारियों को सिर्फ अपना ही शेयर अकाउंट में दिखाई देगा।

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लेबर मिनिस्ट्री ने इस नए नियम को लागू करने के लिए कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी 2020 के सेक्शन 142 में संशोधन किया है। यह सेक्शन में कोड़ के तहत लाभ प्राप्त करने और सेवाओं का लाभ उठाने के लिए आधार नंबर के माध्यम से किसी कर्मचारी या असंगठित कर्मचारी या किसी अन्य व्यक्ति की पहचान स्थापित करने का प्रावधान है। हालांकि अभी तक इस कोड को लागू नहीं किया गया है लेकिन इसके सेक्शन 142 को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 3 जून को नोटिफाई कर दिया था।

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इसके तहत कर्मचारियों और असंगठित क्षेत्र के कामगारों को विभिन्न स्कीमों के तहत रजिस्ट्रेशन, बेनिफिट्स या पेमेंट के लिए आधार नंबर देना अनिवार्य है। ईपीएफओ ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके तहत कर्मचारियों का पीएफ अकाउंट आधार नंबर से जोड़ना नियोक्ता (employer) की जिम्मेदारी है। ईपीएफओ ने साथ ही आधार वेरिफाइड यूएएन के साथ इलेक्ट्रॉनिक चालान कम रिटर्न यानी ECR फाइल करने की तिथि भी 1 सितंबर तक आगे बढ़ा दी है। अगर आपने अपनी आधार डिटेल अपडेट नहीं की है तो आप ईपीएफ बेनिफिट्स का नुकसान हो सकता है। इनमें कोविड-19 एडवांस और पीएफ अकाउंट्स से जुड़े इंश्योरेंस बेनिफिट शामिल हैं।

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ईपीएफओ ने पीएफ खाते में जानकारी अपडेट करने की सुविधा ऑनलाइन कर दी है। इसके तहत नाम, जन्मतिथि, जेंडर, मोबाइल नंबर आदि को आपके आधार नंबर में दी गई जानकारी से अपडेट कराया जा सकता है। अगर आपने आधार को EPF अकाउंट से अभी तक नहीं लिंक किया हैं तो तुरंत ये काम कर लें। आधार को ईपीएफ खाते से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से लिंक किया जा सकता है।

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PF खाताधारक EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने अकाउंट को आधार से लिंक कर सकते हैं। EPFO की वेबसाइट https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर जाएं। UAN और पासवर्ड का इस्तेमाल करके अपने अकाउंट में लॉग-इन करें। Manage सेक्शन में KYC ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जो पेज खुलता है जहां आप अपने EPF अकाउंट के साथ जोड़ने के लिए कई डॉक्युमेंट्स देख सकते हैं।

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EPF अकाउंट से Aadhaar को ऑफलाइन भी लिंक किया जा सकता है। इसके लिए आपको EPFO ऑफिस जाना होगा।EPFO ऑफिस जाकर “Aadhaar Seeding Application” फॉर्म भरें। सभी डिटेल्स के साथ फॉर्म में अपना UAN और Aadhaar दर्ज करें। फॉर्म के साथ अपने यूएएन, पैन और आधार की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी अटैच करें। इसे EPFO या कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) आउटलेट के किसी भी फील्ड ऑफिस में एग्जीक्यूटिव के पास जमा करें। प्रॉपर वेरिफिकेशन के बाद, आपका आधार आपके ईपीएफ अकाउंट से जुड़ जाएगा। यह सूचना आपको एक मैसेज के जरिए मिल जाएगी जो कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा।

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आधार विकल्प का चयन करें और अपना आधार नंबर और आधार कार्ड पर दर्ज अपने नाम को टाइप कर Service पर क्लिक करें। आपके द्वारा दी गई जानकारी सुरक्षित हो जाएगी, आपका आधार यूआईडीएआई के डाटा से वेरीफाई किया जाएगा। आपके KYC दस्तावेज सही होने पर आपका आधार आपके EPF खाते से लिंक हो जाएगा और आपको अपने आधार जानकारी के सामने “Verify” लिखा मिलेगा।