महराजगंज में रिश्तेदार की हत्या के जुर्म में तीन को आजीवन कारावास

महराजगंज में रिश्तेदार की हत्या के जुर्म में तीन को आजीवन कारावास

महराजगंज में रिश्तेदार की हत्या के जुर्म में तीन को आजीवन कारावास
Modified Date: February 16, 2025 / 12:34 pm IST
Published Date: February 16, 2025 12:34 pm IST

महराजगंज (उप्र), 16 फरवरी (भाषा) महराजगंज जिले की एक अदालत ने भूमि विवाद में अपने रिश्तेदार की हत्या करने के करीब तीन वर्ष पुराने मामले में एक ही परिवार के तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

सहायक जिला अभियोजन अधिकारी पूर्णेंदु राम त्रिपाठी ने बताया कि अपर सत्र विशेष न्यायाधीश (त्वरित अदालत) फूल चंद कुशवाहा ने विजय कुमार सिंह और उसके दो पुत्रों पृथ्वी सिंह और अजीत सिंह को दोषी करार देते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई और प्रत्येक दोषी पर दो लाख सात हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

त्रिपाठी के मुताबिक संतोष कुमार सिंह की पनियरा थाना क्षेत्र के भवानीपुर में जमीन विवाद में 10 जून 2022 को पीट-पीटकर हत्या कर दी गयी थी। मृतक, आरोपी विजय का भाई और अन्य दो आरोपियों का चाचा था।

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पुलिस ने मामले में हत्या समेत अन्य संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था।

भाषा सं आनन्द नेत्रपाल शोभना

शोभना


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