भुवनेश्वर के कारोबारी की हत्या के मामले में तीन लोगों को उम्रकैद की सजा

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भुवनेश्वर के कारोबारी की हत्या के मामले में तीन लोगों को उम्रकैद की सजा

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  • Publish Date - May 21, 2026 / 12:51 AM IST,
    Updated On - May 21, 2026 / 12:51 AM IST

भुवनेश्वर, 20 मई (भाषा) भुवनेश्वर में एक कारोबारी की हत्या करके उसके शव के टुकड़े-टुकड़े करने और अलग-अलग स्थानों पर फेंकने के मामले में 11 साल से अधिक समय बाद बुधवार को एक अदालत ने तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

धौली थाना क्षेत्र के नाथपुर गांव के पास चार नवंबर 2014 को दया नदी के किनारे से कटा हुआ मानव सिर बरामद किया गया था।

पुलिस को घटनास्थल से एक काले बैग में मानव चेहरा, बाल और मस्तिष्क का कुछ हिस्सा भी मिला। बाद में हुई फोरेंसिक जांच और डीएनए परीक्षण से पुष्टि हुई कि ये अवशेष खंडागिरी क्षेत्र के लापता कारोबारी कृतिबास परिजा उर्फ ​​सोनू के थे।

तृतीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश हिमांशु शेखर मल्लिक ने सागर प्रुस्ती, संजय खुंटिया और भरत साहू को इस मामले में दोषी ठहराया और उनमें से प्रत्येक को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

अदालत ने निर्देश दिया कि अगर दोषी जुर्माना अदा करने में विफल रहते हैं, तो उन्हें अतिरिक्त दो साल की कैद भुगतनी होगी।

भाषा यासिर पारुल

पारुल

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