Train Fare Increase Latest News: कल से महंगा हो जाएगा ट्रेन का सफर, सावन और रक्षाबंधन से पहले रेलवे ने दिया यात्रियों को जोर का झटका
Train Fare Increase Latest News: कल से महंगा हो जाएगा ट्रेन का सफर, सावन और रक्षाबंधन से पहले रेलवे ने दिया यात्रियों को जोर का झटका
Train Fare Increase Latest News: कल से महंगा हो जाएगा ट्रेन का सफर / Image Source: X
- 1 जुलाई से बढ़ेगा मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में किराया
- उपनगरीय और मासिक पास किराया यथावत
- पुराने टिकट पूर्व दर पर मान्य रहेंगे
नयी दिल्ली: Train Fare Increase Latest News रेल मंत्रालय ने एक जुलाई से मेल और एक्सप्रेस ट्रेन में गैर-वातानुकूलित श्रेणी के किराए में एक पैसा प्रति किलोमीटर और सभी वातानुकूलित श्रेणी में दो पैसा प्रति किलोमीटर की वृद्धि की है। मंत्रालय ने सोमवार को एक आधिकारिक परिपत्र जारी कर यह जानकारी दी। मंत्रालय के अधिकारियों ने ट्रेन के किराए में प्रस्तावित संशोधन के संबंध में 24 जून को संकेत दिए थे।
Train Fare Increase Latest News हालांकि, ट्रेन और श्रेणियों के अनुसार किराया सूची के साथ आधिकारिक परिपत्र सोमवार को जारी किया गया। दैनिक यात्रियों के हित में उपनगरीय ट्रेन और मासिक पास टिकट के किराए में कोई बदलाव नहीं किया गया है। साधारण द्वितीय श्रेणी का किराया 500 किलोमीटर तक नहीं बढ़ाया गया है और इससे अधिक दूरी के लिए टिकट की कीमत में आधा पैसा प्रति किलोमीटर की वृद्धि की गई है। साधारण शयनयान श्रेणी और प्रथम श्रेणी के यात्रियों को भी एक जुलाई से रेल यात्रा के लिए प्रति किलोमीटर आधा पैसा अधिक देना होगा।
मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, ‘‘किराया संशोधन प्रमुख और विशेष ट्रेन सेवाओं, जैसे राजधानी, शताब्दी, दुरंतो, वंदे भारत, तेजस, हमसफर, अमृत भारत, महामना, गतिमान, अंत्योदय, जन शताब्दी, युवा एक्सप्रेस, एसी विस्टाडोम कोच, अनुभूति कोच और सामान्य गैर-उपनगरीय सेवाओं पर भी लागू होता है।’’
इसमें कहा गया है, ‘‘संशोधित किराया एक जुलाई 2025 को या उसके बाद बुक किए गए टिकटों पर लागू होगा। इस तिथि से पहले जारी किए गए टिकट बिना किसी किराया समायोजन के मौजूदा किराए पर वैध रहेंगे। पीआरएस, यूटीएस और मैनुअल टिकटिंग सिस्टम को तदनुसार अपडेट किया जा रहा है।’’ मंत्रालय के अनुसार, आरक्षण शुल्क, सुपरफास्ट अधिभार और अन्य शुल्क अपरिवर्तित रहेंगे। इसी प्रकार, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू नियमों के अनुसार वसूला जाता रहेगा।

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