विदेश जाने वाले यात्री दूसरी खुराक के तीन महीने बाद ले सकते हैं एहतियाती खुराक |

विदेश जाने वाले यात्री दूसरी खुराक के तीन महीने बाद ले सकते हैं एहतियाती खुराक

विदेश जाने वाले यात्री दूसरी खुराक के तीन महीने बाद ले सकते हैं एहतियाती खुराक

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:53 PM IST, Published Date : May 13, 2022/5:22 pm IST

नयी दिल्ली, 13 मई (भाषा) केंद्र ने शुक्रवार को कहा कि नौकरियों, शिक्षा और कारोबारी उद्देश्य से विदेश जा रहे लोग कोविड-19 रोधी टीके की दूसरी खुराक लेने के तीन महीने बाद किसी भी वक्त एहतियाती खुराक ले सकते हैं, जिसकी गंतव्य देश मांग कर रहे हैं।

इससे एक दिन पहले केंद्र सरकार ने कोविड रोधी टीकों की एहतियाती खुराक के लिए मानदंड में ढील देते हुए विदेश यात्रा पर जाने वाले लोगों को निर्धारित नौ महीने की प्रतीक्षा अवधि से पहले ही गंतव्य देश के दिशानिर्देशों के अनुसार खुराक लेने की अनुमति दे दी थी।

राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे एक पत्र में केंद्र ने कहा कि को-विन पोर्टल पर एहतियाती खुराक के लिए आवश्यक प्रावधान किए गए हैं और नागरिकों को वीजा जैसे दस्तावेज अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है।

स्वास्थ्य मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव मनोहर अगनानी ने कहा कि मंत्रालय को शिक्षा, रोजगार, खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने, भारत के आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल के तौर पर तथा कारोबारी प्रतिबद्धताओं के कारण द्विपक्षीय और बहुपक्षीय बैठकों में शामिल होने के लिए अंतरराष्ट्रीय यात्रा करने वाले लोगों से एहतियाती खुराक जल्द दिए जाने के कई अनुरोध मिले थे।

इस संदर्भ में वास्तविक कारणों से अंतरराष्ट्रीय यात्रा में मदद करने के लिए राष्ट्रीय कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम के तहत को-विन पोर्टल पर इन यात्रियों के लिए एहतियाती खुराक देने के वास्ते आवश्यक प्रावधान किए गए हैं।

विदेश जाने वाले यात्रियों के लिए एहतियाती खुराक संबंधी मानदंडों में ढील देने का केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का फैसला टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह (एनटीएजीआई) की सिफारिशों पर आधारित है। सलाहकार समूह ने पिछले हफ्ते सिफारिश की थी कि जिन लोगों को विदेश यात्रा पर जाना है, वे नौ महीने के अनिवार्य अंतराल से पहले गंतव्य देश के अनुसार कोविड टीके की एहतियाती खुराक ले सकते हैं।

अगनानी ने कहा, ‘‘को-विन पर इसके लिए आवश्यक प्रावधान किए गए हैं। ऐसा अनुरोध किया जाता है कि सभी सरकारी और निजी टीकाकरण केंद्रों पर दिशा निर्देशों का आम जनता के लिए व्यापक प्रचार किया जाए और इसके क्रियान्वयन के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाए।’’

मौजूदा प्रावधानों के अनुसार, 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोग जिन्हें दूसरी खुराक लिए हुए नौ महीने हो गए हैं, वे एहतियाती खुराक के लिए पात्र हैं।

भारत में 10 अप्रैल को निजी टीकाकरण केंद्रों पर 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी पात्र लोगों के लिए कोविड टीकों की एहतियाती खुराक दिए जाने की शुरूआत हुई थी।

भाषा

गोला नरेश

नरेश

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)