आठ साल की बच्ची से बलात्कार के जुर्म में ट्यूशन अध्यापक को 20 साल की जेल

आठ साल की बच्ची से बलात्कार के जुर्म में ट्यूशन अध्यापक को 20 साल की जेल

आठ साल की बच्ची से बलात्कार के जुर्म में ट्यूशन अध्यापक को 20 साल की जेल
Modified Date: February 12, 2025 / 10:02 pm IST
Published Date: February 12, 2025 10:02 pm IST

केंद्रपाड़ा (ओडिशा), 12 फरवरी (भाषा) ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले की एक स्थानीय अदालत ने बुधवार को एक ट्यूशन शिक्षक को तीन साल पहले आठ साल की बच्ची के साथ बलात्कार करने के जुर्म में 20 साल जेल की सजा सुनाई।

केंद्रपाड़ा के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) ने 36 वर्षीय प्रशांत दास को सजा सुनाई और 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर उसकी सजा एक साल बढ़ जाएगी।

घटना के समय पीड़िता चौथी कक्षा की छात्रा थी और घटना के समय वह गांव के स्कूल में पढ़ रही थी।

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अदालत ने ओडिशा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (ओएसएलएसए) को बच्ची को पांच लाख रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया।

दोषी, पीड़िता को उसके घर पर ट्यूशन पढ़ाता था। उसने पढ़ाने के दौरान बच्ची का यौन उत्पीड़न किया।

फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश प्रज्ञान परमिता राउल ने दास को 20 दिसंबर, 2022 को किए गए अपराध के लिए 20 साल के कारावास की सजा सुनाई।

भाषा

नोमान नरेश

नरेश


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