जालंधर बलात्कार की घटना पर पंजाब महिला आयोग के संज्ञान लेने के बाद दो लोगों पर मामला दर्ज

जालंधर बलात्कार की घटना पर पंजाब महिला आयोग के संज्ञान लेने के बाद दो लोगों पर मामला दर्ज

जालंधर बलात्कार की घटना पर पंजाब महिला आयोग के संज्ञान लेने के बाद दो लोगों पर मामला दर्ज
Modified Date: August 20, 2025 / 11:28 pm IST
Published Date: August 20, 2025 11:28 pm IST

चंडीगढ़, 20 अगस्त (भाषा) पंजाब राज्य महिला आयोग ने जालंधर की 19 वर्षीय युवती के साथ कथित बलात्कार के मामले का स्वत: संज्ञान लिया है और पुलिस को मामले में कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

आयोग ने मंगलवार को इसे एक गंभीर मामला बताते हुए कहा कि दो व्यक्तियों ने युवती को नशीला पदार्थ देकर उसके साथ कथित तौर पर बलात्कार किया और उसका आपत्तिजनक वीडियो भी बनाया, जिसे सोशल मीडिया पर साझा किया गया।

इस बीच, पुलिस ने कहा कि उसने दो आरोपियों (प्रभजीत सिंह और इंद्रजोत सिंह) के खिलाफ बलात्कार और आईटी अधिनियम सहित भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है।

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जालंधर (ग्रामीण) के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरविंदर सिंह ने कहा कि मामले की जांच के लिए पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी को नियुक्त किया गया है।

पुलिस ने बताया कि युवती एक साल पहले सोशल मीडिया पर प्रभजीत के संपर्क में आई थी और बाद में दोनों में मेलजोल बढ़ गया।

पुलिस ने बताया कि शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि दोनों आरोपियों ने उसकी सहमति के बिना उसे नशीला पदार्थ देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए।

एसएसपी ने बताया कि जांच के आधार पर पुलिस ने मंगलवार को प्रभजीत और इंद्रजोत के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की।

सिंह ने स्पष्ट किया कि महिला 21 साल की है। पहले कहा गया था कि उसकी उम्र 19 साल है।

जालंधर (ग्रामीण) के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को लिखे पत्र में आयोग ने कहा कि पुलिस अधीक्षक स्तर के एक अधिकारी को तुरंत मामले की जांच करनी चाहिए और 22 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए।

भाषा

शुभम सुरेश

सुरेश


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