विधानसभा अध्यक्ष के आदेश के खिलाफ उद्धव गुट न्यायालय पहुंचा

विधानसभा अध्यक्ष के आदेश के खिलाफ उद्धव गुट न्यायालय पहुंचा

विधानसभा अध्यक्ष के आदेश के खिलाफ उद्धव गुट न्यायालय पहुंचा
Modified Date: January 15, 2024 / 04:38 pm IST
Published Date: January 15, 2024 4:38 pm IST

नयी दिल्ली, 15 जनवरी (भाषा) जून 2022 में विभाजन के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना के गुट को “वास्तविक राजनीतिक दल” घोषित करने के विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के आदेश को चुनौती देते हुए शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की।

विधानसभाध्यक्ष ने शिंदे सहित सत्तारूढ़ खेमे के 16 विधायकों को अयोग्य ठहराने की ठाकरे गुट की याचिका को भी खारिज कर दिया था।

अयोग्यता याचिकाओं पर अपने फैसले में 10 जनवरी को विधानसभा अध्यक्ष ने प्रतिद्वंद्वी खेमों के किसी भी विधायक को अयोग्य नहीं ठहराया था।

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इस फैसले ने मुख्यमंत्री के रूप में शिंदे की स्थिति को और मजबूत कर दिया। शिंदे ने 18 महीने पहले ठाकरे के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था।

गर्मियों में लोकसभा चुनाव और 2024 की दूसरी छमाही में होने वाले राज्य विधानसभा चुनावों से पहले सत्तारूढ़ गठबंधन में इस फैसले से उनकी राजनीतिक ताकत बढ़ गई है।

महाराष्ट्र के सत्तारूढ़ गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (अजित पवार समूह) भी शामिल हैं।

भाषा प्रशांत नरेश

नरेश


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