UK New Excise Policy 2023-24: उत्तराखंड में शराब प्रेमियों के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब आप अपने घर में ही बार खोल सकेंगे साथ ही एक भारी मात्रा में शराब अपने घर में रख सकते है। जी हां, उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने नई आबकारी नीति 2023-24 को लागू कर दिया है जिसके तहत आपको घर में ही शराब रख सकते हैं ।
UK New Excise Policy 2023-24: उत्तराखंड सरकार ने कथित तौर पर नई आबकारी नीती 2023-24 को लागू कर दिया है साथ ही ऐलान किया है कि अब लोग अपने घरों में 50 लीटर तक शराब रख सकेंगे साथ ही अपने घर में मिनी बार बना सकेंगे लेकिन इसके लिए लाइसेंस और कुछ शर्तों का प्रावधान बनाया गया है।
UK New Excise Policy 2023-24:नीति के शर्तों के अनुसार धारक को घर में बार खोलने के लिए लाइसेंस लेना होगा, जो व्यक्ति पिछले पांच सालों से आईटीआर भर रहा है वो लाइसेंस के लिए जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में या ऑनलाइन आवेदन दे सकता है। बार का इस्तेमाल केवल व्यक्तिगत उपयोग के लिए ही करेगा और बंदी के दिन बार को बंद रखेना होगा। वहीं लाइसेंस मिलने पर 9 लीटर तक भारत निर्मित विदेशी शराब, 18 लीटर विदेशी शराब, 9 लीटर वाइन और 15.6 लीटर बीयर धारक घर पर रख सकता है। इसके अलावा ये सुनिश्चीत करना होगा कि जिस जगह बार बनाया जाएगा उस जगह पर घर का कोई भी 21 वर्ष से कम उम्र का सदस्य नहीं जाएगा। नियम के अनुसार, कैंटीन या अन्य राज्यों में बिकने वाली शराब नहीं रखनी है।
UK New Excise Policy 2023-24: आवेदन करने और शर्तों को पूरा करने वाले उपभोक्ता से एक शपथ पत्र भी लिया जाएगा। इस तरह के बार को लाइसेंस के लिए प्रति वर्ष 12 हजार रुपये फीस देनी होगी। इसके साथ ही लाइसेंस का नवीनीकरण ‘होम बार’ के निरीक्षण के बाद ही किया जाएगा।
UK New Excise Policy 2023-24: मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश की राजधानी देहरादून से एक व्यक्ति ने ऑनलाइन आवेदन किया था। जिसका बुधवार (4 अक्टूबर) को लाइसेंस जारी कर दिया गया है। इस संबंध में जिला आबकारी अधिकारी राजीव सिंह चौहान ने बताया कि आबकारी नीति के अनुसार प्रक्रिया पूरी कर व्यक्तिगत उपयोग के लिए देहरादून जनपद में इस तरह का पहला लाइसेंस जारी किया गया है।