उन्नाव बलात्कार मामला: संसद के पास धरना दे रही कांग्रेस नेता, कार्यकर्ता को हिरासत में लिया गया

उन्नाव बलात्कार मामला: संसद के पास धरना दे रही कांग्रेस नेता, कार्यकर्ता को हिरासत में लिया गया

उन्नाव बलात्कार मामला: संसद के पास धरना दे रही कांग्रेस नेता, कार्यकर्ता को हिरासत में लिया गया
Modified Date: December 27, 2025 / 08:46 pm IST
Published Date: December 27, 2025 8:46 pm IST

नयी दिल्ली, 27 दिसंबर (भाषा) उन्नाव बलात्कार मामले के दोषी कुलदीप सेंगर की उम्रकैद की सजा के निलंबन के विरोध में संसद परिसर के पास धरने पर बैठी कांग्रेस नेता मुमताज पटेल, कार्यकर्ता योगिता भयाना और कई अन्य प्रदर्शनकारियों को दिल्ली पुलिस ने शनिवार को हिरासत में ले लिया। एक पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी।

अधिकारी ने बताया कि प्रदर्शनकारी शाम को लगभग चार बजे संसद परिसर के पास पहुंचे और सड़क पर बैठकर सेंगर के खिलाफ नारे लगाने लगे तथा उसे दिल्ली उच्च न्यायालय से पिछले हफ्ते मिली जमानत को रद्द करने की मांग की।

अधिकारी के मुताबिक, पुलिसकर्मियों ने लाउडस्पीकर के जरिये घोषणा की कि संसद के पास का इलाका विरोध-प्रदर्शन के लिए निर्धारित जगह नहीं है और प्रदर्शनकारियों से वहां से हटने को कहा।

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अधिकारी ने बताया कि जब प्रदर्शनकारियों ने जगह खाली करने से इनकार कर दिया, तो उन्हें वहां से हटाकर हिरासत में ले लिया गया।

इससे पहले, उन्नाव बलात्कार पीड़िता की मां ने सेंगर की जमानत और सजा निलंबन के विरोध में शुक्रवार को अखिल भारतीय लोकतांत्रिक महिला संघ की कार्यकर्ताओं और योगिता भयाना के साथ दिल्ली उच्च न्यायालय के बाहर प्रदर्शन किया था।

पीड़िता की मां ने कहा था कि वह उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख करेगी, जहां उसे न्याय मिलने का पूरा भरोसा है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से निष्कासित पूर्व विधायक सेंगर को 2017 के उन्नाव बलात्कार मामले में दोषसिद्धि के खिलाफ दायर उसकी अपील के निपटारे तक जमानत पर रिहा करने का मंगलवार को आदेश दिया था।

हालांकि, उच्च न्यायालय ने शर्त लागू की थी कि सेंगर जमानत अवधि में पीड़िता के घर के पांच किलोमीटर के दायरे में नहीं जाएगा और न ही उसे या उसकी मां को धमकाएगा। अदालत ने स्पष्ट किया था कि शर्तों का कोई भी उल्लंघन सेंगर की जमानत स्वतः ही रद्द होने का कारण बनेगा।

बलात्कार मामले में जमानत के बावजूद सेंगर जेल में ही रहेगा, क्योंकि वह पीड़िता के पिता की हिरासत में हुई मौत के मामले में भी 10 साल की सजा काट रहा है, जिसमें उसे जमानत नहीं मिली है।

भाषा पारुल दिलीप

दिलीप


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