उन्नाव बलात्कार: पीड़िता के पिता की मौत के मामले में सेंगर ने जमानत के लिए उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की

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उन्नाव बलात्कार: पीड़िता के पिता की मौत के मामले में सेंगर ने जमानत के लिए उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की

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  • Publish Date - February 8, 2026 / 12:09 AM IST,
    Updated On - February 8, 2026 / 12:09 AM IST

नयी दिल्ली, सात फरवरी (भाषा) भाजपा से निष्कासित नेता कुलदीप सिंह सेंगर ने उन्नाव बलात्कार पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में जमानत के लिए उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की है।

सर्वोच्च न्यायालय सोमवार को याचिका पर सुनवाई करेगा।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 19 जनवरी को मुकदमे में देरी के आधार पर सेंगर की 10 साल की जेल की सजा को निलंबित करने से इनकार करते हुए कहा कि यह आंशिक रूप से इस मामले में उसके द्वारा दायर किए गए कई आवेदनों के कारण हुई थी।

इस मामले में सुनवाई अदालत ने 13 मार्च 2020 को सेंगर को 10 साल के कठोर कारावास और 10 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी। अधीनस्थ अदालत ने कहा था कि परिवार के इकलौते कमाने वाले की हत्या के लिए किसी भी तरह की नरमी नहीं बरती जा सकती।

पिता के मामले में आरोपी को हत्या का दोषी नहीं ठहराते हुए अधीनस्थ अदालत ने उसे गैर इरादतन हत्या के अपराध के लिए अधिकतम सजा सुनाई।

दुष्कर्म के मुख्य मामले में दिसंबर 2019 के फैसले के खिलाफ सेंगर की अपील तथा पिता का मामला भी उच्च न्यायालय में लंबित है। दुष्कर्म के मामले में उसे दोषी ठहराया गया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।

बलात्कार मामले में उसकी दोषसिद्धि और सजा को चुनौती देने वाली अपील के लंबित रहने तक उच्च न्यायालय ने 23 दिसंबर, 2025 को सजा निलंबित कर दी थी। सर्वोच्च न्यायालय ने 29 दिसंबर, 2025 को निलंबन पर रोक लगा दी।

भाषा तान्या प्रशांत

प्रशांत