उप्र : व्यास जी के तहखाना में पूजा की अनुमति के खिलाफ अपील पर फैसला सुरक्षित

उप्र : व्यास जी के तहखाना में पूजा की अनुमति के खिलाफ अपील पर फैसला सुरक्षित

उप्र : व्यास जी के तहखाना में पूजा की अनुमति के खिलाफ अपील पर फैसला सुरक्षित
Modified Date: February 15, 2024 / 12:27 pm IST
Published Date: February 15, 2024 12:27 pm IST

प्रयागराज, 15 फरवरी (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में स्थित व्यास जी के तहखाना में पूजा अर्चना की अनुमति दिए जाने के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई पूरी कर बृहस्पतिवार को फैसला सुरक्षित रख लिया।

न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया।

ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी ने वाराणसी की अदालत के 31 जनवरी के उस आदेश के खिलाफ यहां अपील की थी जिसमें हिंदुओं को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में स्थित व्यास जी के तहखाना में पूजा अर्चना की अनुमति दी गई थी।

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भाषा राजेंद्र मनीषा

मनीषा


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