उप्र: ज्ञानवापी वुजूखाना के सर्वेक्षण का अनुरोध करने वाली याचिका पर सुनवाई टली

उप्र: ज्ञानवापी वुजूखाना के सर्वेक्षण का अनुरोध करने वाली याचिका पर सुनवाई टली

उप्र: ज्ञानवापी वुजूखाना के सर्वेक्षण का अनुरोध करने वाली याचिका पर सुनवाई टली
Modified Date: July 20, 2026 / 10:01 pm IST
Published Date: July 20, 2026 10:01 pm IST

प्रयागराज, 20 जुलाई (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद के वुजूखाना के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) से सर्वेक्षण कराने का अनुरोध करने वाली याचिका पर सुनवाई सोमवार को टाल दी।

मामले की अगली सुनवाई 24 अगस्त को होगी।

न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल राखी सिंह नाम की याचिकाकर्ता की पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई कर रहे हैं।

सोमवार को जब इस मामले में सुनवाई शुरू हुई तो अदालत को बताया गया कि यह मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित है।

अदालत ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कहा कि अधिवक्ताओं ने सूचित किया है कि उच्चतम न्यायालय में मामले की सुनवाई लंबित है और अगली सुनवाई 10 अगस्त को होनी है।

इसके बाद अदालत ने सुनवाई टाल दी और अगली तिथि 24 अगस्त निर्धारित की।

यह पुनरीक्षण याचिका वाराणसी के जिला न्यायाधीश के 21 अक्टूबर, 2023 के आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई है।

जिला न्यायाधीश ने ज्ञानवापी मस्जिद में वुजूखाना क्षेत्र (कथित शिवलिंग को छोड़कर) का सर्वेक्षण करने का एएसआई को निर्देश देने से इनकार कर दिया था।

वाराणसी की अदालत में श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना वाद में शामिल वादकारियों में से एक राखी सिंह ने अपनी इस पुनरीक्षण याचिका में दलील दी कि न्याय हित में वुजूखाना क्षेत्र का सर्वेक्षण आवश्यक है क्योंकि इससे अदालत को निर्णय पर पहुंचने में मदद मिलेगी।

एएसआई, वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर का पहले की सर्वेक्षण कर चुका है और वाराणसी के जिला न्यायाधीश को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है।

भाषा सं राजेंद्र जितेंद्र

जितेंद्र


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