एक परिवार में सिर्फ 4 लोगों को राशन, इन सुविधाओं से वंचित रहेंगे दो से अधिक बच्चे वाले, जानिए जनसंख्या नियंत्रण कानून के प्रावधान

एक परिवार में सिर्फ 4 लोगों को राशन! UP Law Commission submitted report of Population Control Bill to CM Yogi Adityanath

एक परिवार में सिर्फ 4 लोगों को राशन, इन सुविधाओं से वंचित रहेंगे दो से अधिक बच्चे वाले, जानिए जनसंख्या नियंत्रण कानून के प्रावधान

yogi adityanath

Modified Date: November 29, 2022 / 08:42 pm IST
Published Date: August 16, 2021 8:58 pm IST

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून को लागू करने के लिए तेज गति से काम कर रही है। वहीं, लॉ कमीशन ने जनसंख्या कानून का ड्राफ्ट योगी सरकार को सौंप दी है। लॉ कमीशन की रिपोर्ट के बाद अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि 17 अगस्त से शुरू होने वाले मानसून सत्र में सरकार इसे पास कर सकती है।

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ये हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून के प्रावधान
– लॉ कमीशन ने सिफारिश की है कि प्रदेश में बढ़ती आबादी को नियंत्रित करने और उसे स्थिर करने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए। इसके साथ ही जिन दो सरकारी कर्मचारियों के दो बच्चे हैं, उन्हें प्रोत्साहित किया चाहिए। वहीं, जिनका एक ही बच्चा है, उसे और ज्यादा प्रोत्साहित करना चाहिए। आम जनता को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
– इसके अलावा जिनके दो से ज्यादा बच्चे हों, उन्हें कई सुविधाओं से वंचित कर दिया जाना चाहिए। ऐसे लोगों को राज्य की स्वास्थ्य योजना से वंचित किया जा सकता है। साथ ही राशन कार्ड में चार सदस्यों के नाम की लिमिट तय कर दी जानी चाहिए। उसे राज्य सरकार की ओर से सब्सिडी भी नहीं मिलनी चाहिए।
– दो से ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों के स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने पर रोक लगा देनी चाहिए। इसके साथ ही जिनके दो से ज्यादा बच्चे होंगे, उनके यूपी में सरकारी नौकरी में अप्लाई करने पर रोक होनी चाहिए और अगर कोई नौकरी में रहते हुए दो से ज्यादा बच्चे पैदा करता है, तो उसका प्रमोशन रोक देना चाहिए।

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इन परिस्थितियों में लागू नहीं होना चाहिए कानून

– अगर एक बच्चा होने के बाद अगली बार जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, तो उसे टू चाइल्ड पॉलिसी का उल्लंघन नहीं माना जाना चाहिए
– साथ ही अगर किसी व्यक्ति का एक या दोनों बच्चे विकलांग है, तो उसे तीसरा बच्चा गोद लेने की इजाजत होनी चाहिए
– अगर किसी व्यक्ति का एक या दोनों बच्चे विकलांग हैं, तो उसे तीसरा बच्चा पैदा करने की इजाजत भी होनी चाहिए
– अगर किसी व्यक्ति के एक या दोनों बच्चों की मौत हो जाती है तो भी उसे तीसरा बच्चा पैदा करने की इजाजत होनी चाहिए
– इसके अलावा अगर कानून लागू होने से पहले ही किसी के दो बच्चे हों तो वो कानून लागू होने के एक साल के भीतर तक तीसरा बच्चा पैदा कर सकता है

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लेखक के बारे में

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