यूपीएससी अभ्यर्थियों के डूबने का मामला: अदालत ने कोचिंग सेंटर के सीईओ, समन्वयक को जमानत दी

यूपीएससी अभ्यर्थियों के डूबने का मामला: अदालत ने कोचिंग सेंटर के सीईओ, समन्वयक को जमानत दी

यूपीएससी अभ्यर्थियों के डूबने का मामला: अदालत ने कोचिंग सेंटर के सीईओ, समन्वयक को जमानत दी
Modified Date: February 10, 2025 / 07:05 pm IST
Published Date: February 10, 2025 7:05 pm IST

नयी दिल्ली, 10 फरवरी (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने राउ’ज आईएएस स्टडी सर्किल के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अभिषेक गुप्ता और समन्वयक देशपाल सिंह को जुलाई 2024 में ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में तीन छात्रों के डूबने से संबंधित मामले में सोमवार को जमानत दे दी।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंजू बजाज चांदना ने आरोपियों को एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतने की ही दो जमानत राशियों पर राहत दी।

दोनों अब तक अंतरिम जमानत पर थे।

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केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने विभिन्न अपराधों के लिए मामला दर्ज किया था, जिसमें आपराधिक लापरवाही, कर्तव्यों की उपेक्षा और स्थानीय अधिकारियों सहित किसी भी व्यक्ति द्वारा की गई भ्रष्ट गतिविधियों को शामिल किया गया।

मध्य दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में 27 जुलाई को भारी बारिश के बाद कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में पानी भर जाने से सिविल सेवा के तीन आकांक्षियों- उत्तर प्रदेश की श्रेया यादव (25), तेलंगाना की तान्या सोनी (25) और केरल के नेविन डेल्विन (24) की मौत हो गई थी।

भाषा आशीष नेत्रपाल

नेत्रपाल


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