उत्तर प्रदेश: वर्ष 2023 में मृत घोषित किए गए व्यक्ति की वृद्धावस्था पेंशन बहाल करने का निर्देश

उत्तर प्रदेश: वर्ष 2023 में मृत घोषित किए गए व्यक्ति की वृद्धावस्था पेंशन बहाल करने का निर्देश

उत्तर प्रदेश: वर्ष 2023 में मृत घोषित किए गए व्यक्ति की वृद्धावस्था पेंशन बहाल करने का निर्देश
Modified Date: September 2, 2025 / 08:58 pm IST
Published Date: September 2, 2025 8:58 pm IST

प्रयागराज, दो सितंबर (भाषा) उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में वर्ष 2023 में मृत घोषित किए जाने के कारण वृद्धावस्था पेंशन से वंचित हुए 70 वर्षीय की पेंशन तत्काल बहाल करने का निर्देश दिया गया है।

जिला मजिस्ट्रेट मनीष कुमार वर्मा ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि सोमवार को जनता दर्शन के दौरान लोगों की शिकायतें सुनने के दौरान उनकी नजर 70 वर्षीय सुकुरू नामक व्यक्ति पर पड़ी जिन्हें 2023 में ग्राम पंचायत अधिकारी ने मृत घोषित कर दिया था।

उन्होंने कहा, “करनपुर गांव के निवासी सुकुरू ने बताया कि उन्हें मृत घोषित करके एक गलत रिपोर्ट आगे भेज दी गई, जिसके कारण उनकी वृद्धावस्था पेंशन बंद हो गई।”

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वर्मा ने कहा, “आर्थिक रूप से बेहद कमजोर सुकुरू को पेंशन बंद होने और वृद्धावस्था के कारण जीविकोपार्जन में अत्यधिक परेशानी आ रही थी। हमने मुख्य विकास अधिकारी हर्षिका सिंह को इस प्रकरण की जांच कराने का निर्देश दिया। जांच में पाया गया कि सुकुरू जीवित हैं और उनकी शिकायत सही है।”

जांच में पाया गया कि तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी रंजना यादव ने वृद्धावस्था पेंशन सत्यापन रिपोर्ट में सुकुरू को मृत दर्शाया था जिसके कारण उनकी वृद्धावस्था पेंशन बंद हो गयी थी।

जिला मजिस्ट्रेट ने वृद्धावस्था पेंशनभोगियों की सूची का सही ढंग से सत्यापन न करने और कार्य में लापरवाही बरतने के लिए संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारी को निलंबित करने और सुकुरू की पेंशन तत्काल बहाल करने का निर्देश दिया।

साथ ही जिला मजिस्ट्रेट ने पर्यवेक्षणीय कार्य में शिथिलता बरतने के लिए तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी (समाज कल्याण) अखिलेश कुमार यादव के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

भाषा राजेंद्र जोहेब

जोहेब

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