उत्तर प्रदेश के बस्ती में दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा |

उत्तर प्रदेश के बस्ती में दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा

उत्तर प्रदेश के बस्ती में दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा

:   Modified Date:  March 20, 2024 / 07:13 PM IST, Published Date : March 20, 2024/7:13 pm IST

बस्ती (उप्र) 20 मार्च (भाषा) बस्ती जिले की एक अदालत ने चार वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई और 40 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम) अमित वर्मा ने आरोपी भूलई यादव को यह सजा सुनाई है।

पुलिस अधीक्षक कार्यालय ने मामले में बुधवार को एक बयान जारी कर बताया कि वर्ष 2022 में जिले के थाना लालगंज में कोहल निवासी भूलई यादव के खिलाफ चार वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में मामला दर्ज कराया गया था।

पुलिस ने मामले की विवेचना पूरी करने के बाद आरोपपत्र न्यायालय को प्रेषित किया था। अदालत ने मंगलवार को सुनवाई पूरी करने के बाद आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष सश्रम कारावास और 40 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

भाषा सं आनन्द खारी

खारी

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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