उप्र: हत्या के मामले में दोषी व्यक्ति को सश्रम आजीवन कारावास

उप्र: हत्या के मामले में दोषी व्यक्ति को सश्रम आजीवन कारावास

उप्र: हत्या के मामले में दोषी व्यक्ति को सश्रम आजीवन कारावास
Modified Date: December 1, 2024 / 01:15 pm IST
Published Date: December 1, 2024 1:15 pm IST

महराजगंज (उप्र), एक दिसंबर (भाषा) महराजगंज जिले की एक स्थानीय अदालत ने हत्या के तीन साल पुराने एक मामले में आरोपी एक व्यक्ति को दोषी ठहराते हुए उसे सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

अपर पुलिस अधीक्षक अतीश कुमार सिंह ने रविवार को बताया कि अपर सत्र/विशेष न्यायाधीश (त्वरित अदालत) फूल चंद कुशवाहा ने आरोपी मुकेश पटेल को 14 मई 2022 को अनीशा राव की हत्या के लिए शनिवार को दोषी ठहराया और उसे आजीवन कारावास एवं 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

पुलिस ने सिंदुरुरिया थाने में हत्या के आरोप में मामला दर्ज किया था।

 ⁠

सिंह ने बताया कि 14 मई 2022 को पटेल ने पतरेगवा गांव में अनीशा की गला घोंटकर हत्या कर दी थी क्योंकि वह उस पर शादी के लिए दबाव बना रही थी।

भाषा सं सलीम सिम्मी

सिम्मी


लेखक के बारे में