उप्र : नाबालिग की हत्या के दोषी तीन व्यक्तियों को आजीवन कारावास

Ads

उप्र : नाबालिग की हत्या के दोषी तीन व्यक्तियों को आजीवन कारावास

  •  
  • Publish Date - December 3, 2024 / 11:48 AM IST,
    Updated On - December 3, 2024 / 11:48 AM IST

महाराजगंज (उप्र), तीन दिसंबर (भाषा) यहां की एक अदालत ने पुरानी दुश्मनी के चलते एक नाबालिग लड़के का अपहरण करने तथा गला घोंटकर उसकी हत्या करने के दोषी तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता पुरनेंदु त्रिपाठी ने बताया कि सत्र न्यायाधीश अभय प्रताप की अदालत ने आरोपी सागर मधेशिया, विष्णु मधेशिया और मुकेश मधेशिया को हत्या का दोषी करार देकर उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

उन्होंने बताया कि अदालत ने इन अभियुक्तों में से प्रत्येक पर 40,000 रुपये जुर्माना भी लगाया है।

त्रिपाठी ने बताया कि निचलौल थाना अंतर्गत अमन मधेशिया (17) का अपहरण कर लिया गया और फिर उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में आईपीसी की धारा 364, 302, 120बी और 201 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।

भाषा सं राजेंद्र

मनीषा

मनीषा