उप्र : बदायूं में भतीजे की हत्या के दोषी चाचा को आजीवन कारावास की सजा

उप्र : बदायूं में भतीजे की हत्या के दोषी चाचा को आजीवन कारावास की सजा

उप्र : बदायूं में भतीजे की हत्या के दोषी चाचा को आजीवन कारावास की सजा
Modified Date: April 4, 2026 / 07:22 pm IST
Published Date: April 4, 2026 7:22 pm IST

बदायूं, चार अप्रैल (भाषा) उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले की एक अदालत ने सात साल पुराने एक मामले में भतीजे की हत्या के दोषी पाए गए एक व्यक्ति को शनिवार को उम्रकैद की सजा सुनाई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रिंकू कुमारी ने आरोपी शाहिद को हत्या का दोषी ठहराते हुए यह फैसला सुनाया।

विशेष लोक अभियोजक संजीव कुमार गुप्ता के अनुसार, यह घटना पांच फरवरी 2019 की है, जब बिसौली क्षेत्र में मोहम्मद मियां को सूचना मिली कि उनके भतीजे फारूक की घर में सोते समय हत्या कर दी गई है।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक, फारूक पर छेनीनुमा औजार और लोहे के हथियार से बेरहमी से हमला किया गया, जिससे उसके सिर पर गंभीर चोटें आईं और उसकी मौत हो गई।

जांच के दौरान पुलिस ने फारूक के एक अन्य चाचा आरोपी शाहिद की पहचान की। जांच में सामने आया कि घटना की रात दोनों के बीच पैसों को लेकर विवाद हुआ था। बताया गया कि शाहिद ने फारूक का मोबाइल फोन भी चुरा लिया था और पकड़े जाने के डर से उसकी हत्या कर दी।

अदालत ने गवाहों के बयानों और खून से सने औजारों सहित भौतिक साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और 452 के तहत दोषी करार दिया।

भाषा

सं, आनन्द रवि कांत


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