उत्तराखंड में सरकारी सेवाओं में पूर्व अग्निवीरों को 10 फीसदी क्षैतिज आरक्षण

उत्तराखंड में सरकारी सेवाओं में पूर्व अग्निवीरों को 10 फीसदी क्षैतिज आरक्षण

उत्तराखंड में सरकारी सेवाओं में पूर्व अग्निवीरों को 10 फीसदी क्षैतिज आरक्षण
Modified Date: September 1, 2025 / 09:33 pm IST
Published Date: September 1, 2025 9:33 pm IST

देहरादून, एक सितंबर (भाषा) उत्तराखंड सरकार ने भारतीय सेना से सेवामुक्त होने वाले अग्निवीरों को सोमवार को विभिन्न सरकारी विभागों की वर्दीधारी सेवाओं में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया।

प्रदेश के कार्मिक एवं सर्तकता विभाग की ओर से सेवामुक्त अग्निवीरों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने की नियमावली जारी कर दी गयी ।

नियमावली के तहत, पूर्व अग्निवीरों को सीधी भर्ती की प्रक्रिया में शारीरिक दक्षता परीक्षा से भी छूट प्रदान की जायेगी । इसके अलावा, अग्निवीर के रूप में की गई कुल सेवा अवधि के बराबर अधिकतम आयु सीमा में भी उन्हें छूट प्रदान की जायेगी।

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सेना से सेवामुक्त होने के बाद अग्निवीरों को सरकारी सेवाओं में भर्ती करने की घोषणा की थी जिसके बाद पिछले माह राज्य मंत्रिमंडल में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी थी ।

अग्निवीरों के लिए गृह विभाग में पुलिस आरक्षी (नागरिक/पीएसी), उप निरीक्षक (नागरिक पुलिस, प्लाटून कमांडर (पीएसी), अग्निशामक, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी, बंदी रक्षक, उप कारापाल, वन विभाग में वन आरक्षी, वन दरोगा, आबकारी विभाग में सिपाही, परिवहन विभाग में प्रवर्तन सिपाही और सचिवालय प्रशासन विभाग में सचिवालय रक्षक जैसे महत्वपूर्ण पदों को शामिल किया गया है ।

मुख्यमंत्री ने पूर्व अग्निवीरों को प्रदेश का गौरव बताते हुए कहा कि उन्हें सम्मान और रोजगार का अवसर देना हमारी जिम्मेदारी है।

उन्होंने कहा, ‘‘यह निर्णय सेवामुक्त हुए अग्निवीरों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक ठोस कदम है। हमारी सरकार पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों के सेवायोजन का प्रयास कर रही है।’’

भाषा दीप्ति शोभना

शोभना


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