नैनीताल, एक अप्रैल (भाषा) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने मंगलवार को समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के विभिन्न प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई स्थगित कर दी। यूसीसी जनवरी में राज्य में लागू हुई थी।
इन याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई होनी थी लेकिन सरकार द्वारा प्रति शपथपत्र (हलफनामा) दाखिल करने के लिए कुछ और समय मांगे जाने के बाद उन पर सुनवाई स्थगित कर दी गयी ।
अदालत अब इन याचिकाओं पर 22 अप्रैल को सुनवाई करेगी ।
यह मामला मुख्य न्यायाधीश जी नरेंदर और न्यायमूर्ति आलोक माहरा की खंडपीठ के सामने सूचीबद्ध था । अगली तारीख पर 11 याचिकाओं पर सुनवाई होगी।
याचिकाओं में यूसीसी के विभिन्न प्रावधानों विशेष रूप से सहजीवन संबंध (लिव-इन) के अनिवार्य पंजीकरण तथा मुस्लिम, पारसी और अन्य समुदायों की शादी की परंपराओं के प्रति कथित उपेक्षा से संबंधित प्रावधानों को चुनौती दी गयी है ।
भाषा सं दीप्ति राजकुमार
राजकुमार