उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हरिद्वार में 48 स्टोन क्रशर को तत्काल बंद करने का आदेश दिया

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हरिद्वार में 48 स्टोन क्रशर को तत्काल बंद करने का आदेश दिया

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हरिद्वार में 48 स्टोन क्रशर को तत्काल बंद करने का आदेश दिया
Modified Date: July 31, 2025 / 12:06 am IST
Published Date: July 31, 2025 12:06 am IST

नैनीताल, 30 जुलाई (भाषा) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने बुधवार को हरिद्वार क्षेत्र में संचालित हो रहे 48 स्टोन क्रशरों को बंद करने का आदेश देते हुए अधिकारियों को तत्काल उनके बिजली और पानी के कनेक्शन काटने को कहा ।

उच्च न्यायालय ने यह आदेश इस संबंध में अपने पूर्व निर्देशों का पालन न किए जाने के बाद पारित किया ।

अदालत ने संबंधित अधिकारियों से एक सप्ताह के भीतर इस मामले में अपनी कार्रवाई की रिपोर्ट भी प्रस्तुत करने को कहा।

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मामले की अगली सुनवाई 12 सितंबर को होगी ।

न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने यह आदेश एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। यह याचिका रायवाला से भोगपुर तक और हरिद्वार में कुंभ मेला क्षेत्र में गंगा नदी में अवैध खनन का मुद्दा उठाने वाले हरिद्वार स्थित संगठन मातृ सदन द्वारा दायर की गयी है ।

अपनी याचिका में मातृ सदन ने आरोप लगाया कि रायवाला से भोगपुर तक गंगा किनारे और कुंभ मेला क्षेत्र में भी नियमों का उल्लंघन कर अवैध खनन किया जा रहा है ।

याचिका में यह भी कहा गया है कि केंद्र सरकार के तहत राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने इस संबंध में बार-बार दिशानिर्देश जारी किए हैं लेकिन उन्हें नजरअंदाज किया गया है और स्टोन क्रशर लगातार संचालित हो रहे हैं जिससे नदी को खतरा पैदा हो रहा है ।

न्यायालय ने कहा कि उसके निर्देशों का पालन न करना अदालत की अवमानना ही है ।

अदालत ने हरिद्वार के जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को इन स्टोन क्रशरों के बिजली और पानी के कनेक्शन तत्काल काटने के निर्देश भी दिए ।

भाषा दीप्ति

जितेंद्र नेत्रपाल

नेत्रपाल


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