अदालत के आदेश की अनदेखी पर उच्च न्यायालय सख्त, वाराणसी पुलिस आयुक्त को तलब किया

अदालत के आदेश की अनदेखी पर उच्च न्यायालय सख्त, वाराणसी पुलिस आयुक्त को तलब किया

अदालत के आदेश की अनदेखी पर उच्च न्यायालय सख्त, वाराणसी पुलिस आयुक्त को तलब किया
Modified Date: June 10, 2026 / 09:44 pm IST
Published Date: June 10, 2026 9:44 pm IST

प्रयागराज, 10 जून (भाषा) अदालत के आदेश का अनुपालन नहीं किए जाने को गंभीरता से लेते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वाराणसी के पुलिस आयुक्त को 11 जून को विस्तृत विवरण के साथ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया है।

वाराणसी के पुलिस विभाग में तैनात कर्मचारी परमहंस गुप्ता द्वारा दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने यह आदेश पारित किया। परमहंस गुप्ता को निलंबित कर दिया गया था।

अवमानना याचिका में आरोप लगाया गया है कि उच्च न्यायालय द्वारा 17 सितंबर 2025 को दिए गए निर्देश के बावजूद निर्धारित अवधि के भीतर न तो विभागीय जांच पूरी की गई और न ही कर्मचारी को बहाल किया गया।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने दलील दी कि 17 सितंबर के आदेश का याचिकाकर्ता ने पूर्ण अनुपालन किया, लेकिन संबंधित अधिकारियों ने न तो विभागीय जांच पूरी की और न ही उसका निलंबन समाप्त किया।

उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह के कई मामलों में उच्च न्यायालय समय-समय पर आदेश पारित करता रहा है, लेकिन वाराणसी समेत अन्य जिलों में भी ऐसे आदेशों का पालन नहीं किया गया।

इस दलील को गंभीरता से लेते हुए न्यायमूर्ति पाडिया ने मंगलवार को निबंधक (अनुपालन) को निर्देश दिया कि आदेश की प्रति वाराणसी के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के माध्यम से पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल को भेजी जाए, ताकि वह 11 जून को मामले का विस्तृत विवरण लेकर अदालत में उपस्थित हों।

भाषा सं राजेंद्र खारी

खारी


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