दूसरे दिन भी नहीं हो पाया वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे, सर्वे टीम ने कहा- मुस्लिम समुदाय के लोगों ने वहां जाने से रोका

दूसरे दिन भी नहीं हो पाया वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे! Varanasi's Gyanvapi Mosque Survey not Starts 2nd day

दूसरे दिन भी नहीं हो पाया वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे, सर्वे टीम ने कहा- मुस्लिम समुदाय के लोगों ने वहां जाने से रोका

Gyanvapi Case

Modified Date: November 29, 2022 / 08:31 pm IST
Published Date: May 7, 2022 6:49 pm IST

वाराणसी: Gyanvapi Mosque Survey  ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे किया जा रहा है, लेकिन पिछले दो दिनों से सर्वे का काम किसी न किसी कारणों से रूका हुआ है। दरअसल यहां के कुछ लोग सर्वे का विरोध कर रहे हैं, जिसके चलते सर्वे टीम अपना काम पूरा नहीं कर पा रही है। वहीं, सर्वे करने वाली टीम के सदस्यों ने आरोप लगाया है कि उन्हें मस्जिद परिसर के अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है।

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कोर्ट में अपील करेंगे हिंदू पक्ष के लोग

Gyanvapi Mosque Survey  वहीं, मस्जिद का सर्वे रोके जाने को लेकर हिंदू पक्ष के वकील ने मामले को कोर्ट में ले जाने की बात कही है। उनका कहना है कि कोर्ट के आदेश की अवहेलना की जा रही है। उन्होंने दावा किया कि, कार्रवाई शुरू होने के बाद बैरेकेडिंग के अंदर से कई मुस्लिम आ गए और प्रशासन ने सहयोग नहीं दिया। इसीलिए सर्वे का काम दूसरे दिन भी रोकना पड़ा। अब इस मामले को एक बार फिर कोर्ट के सामने रखा जा सकता है।

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कोर्ट ने फैसला रखा था सुरक्षित

बता दें कि इससे पहले मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। दरअसल मुस्लिम पक्ष की तरफ से कोर्ट में याचिका दायर कर कहा गया था कि, निष्पक्ष जांच के लिए कोर्ट कमिश्नर को बदला जाना चाहिए। उन्होंने कोर्ट में कहा कि, अजय मिश्रा को हटाकर कोर्ट खुद उनकी जगह किसी दूसरे सीनियर वकील को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करे। मामले पर कोर्ट ने सुनवाई की और फैसला सुरक्षित रख लिया। अब 9 मई को अगली सुनवाई होगी।

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देवी-देवताओं के विग्रहों की सुरक्षा की मांग

गौरतलब है कि विश्व वैदिक सनातन संघ के पदाधिकारी जितेन्द्र सिंह विसेन के नेतृत्व में राखी सिंह और अन्य ने अगस्त 2021 में अदालत में एक वाद दायर कर श्रंगार गौरी के नियमित दर्शन-पूजन और अन्य देवी-देवताओं के विग्रहों की सुरक्षा की मांग की थी। सिविल जज (जूनियर डिवीजन) रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद गत 26 अप्रैल को अजय कुमार मिश्रा को एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त कर ज्ञानवापी परिसर का वीडियोग्राफी-सर्वे करके 10 मई को अपनी रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया था। मिश्रा ने वीडियोग्राफी और सर्वे के लिये 6 मई का दिन तय किया था।

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