वीजा घोटाला: अदालत ने कार्यवाही रोकने संबंधी कार्ति चिदंबरम की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

वीजा घोटाला: अदालत ने कार्यवाही रोकने संबंधी कार्ति चिदंबरम की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

वीजा घोटाला: अदालत ने कार्यवाही रोकने संबंधी कार्ति चिदंबरम की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा
Modified Date: February 22, 2025 / 07:58 pm IST
Published Date: February 22, 2025 7:58 pm IST

नयी दिल्ली, 22 फरवरी (भाषा) दिल्ली की एक अदालत कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम की उस याचिका पर 5 मार्च को अपना आदेश सुना सकती है, जिसमें उन्होंने अपने और अन्य के खिलाफ कथित चीनी वीजा घोटाले से संबंधित धन शोधन मामले में कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की है।

विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने शनिवार को कार्ति की याचिका पर दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया।

कार्ति ने अदालत के समक्ष दायर की गई याचिका में संबंधित प्राधिकारियों से मंजूरी न मिलने का दावा करते हुए कार्यवाही पर रोक लगाने का अनुरोध किया है।

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने साल 2011 में चीन के 263 नागरिकों को वीजा जारी करने से संबंधित कथित घोटाले में कार्ति और अन्य के खिलाफ धनशोधन का मामला दर्ज किया था। यह मामला तब सामने आया था, जब कार्ति के पिता पी चिदंबरम तत्कालीन गृह मंत्री थे।

संघीय एजेंसी ने केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा इस मामले में प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बाद धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत मामला दर्ज किया।

भाषा प्रीति दिलीप

दिलीप


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