पश्चिम बंगाल लोक सुरक्षा एवं असामाजिक गतिविधि नियंत्रण विधेयक विधानसभा में पारित

पश्चिम बंगाल लोक सुरक्षा एवं असामाजिक गतिविधि नियंत्रण विधेयक विधानसभा में पारित

पश्चिम बंगाल लोक सुरक्षा एवं असामाजिक गतिविधि नियंत्रण विधेयक विधानसभा में पारित
Modified Date: June 29, 2026 / 05:35 pm IST
Published Date: June 29, 2026 5:35 pm IST

कोलकाता, 29 जून (भाषा) पश्चिम बंगाल लोक सुरक्षा एवं असामाजिक गतिविधि नियंत्रण विधेयक, 2026 सोमवार को विधानसभा में पारित हो गया।

असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए बिना मुकदमे के 12 महीने तक एहतियाती हिरासत में रखने का प्रस्ताव करने वाला यह विधेयक सदन में पेश किया गया, जिसे 41 के मुकाबले 176 मतों से पारित कर दिया गया।

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सदन में कहा कि ‘पश्चिम बंगाल लोक सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक, 2026’ का उद्देश्य दंगों और अन्य तरह की हिंसा की रोकथाम करना है।

यह विधेयक लाने का औचित्य बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मौजूदा कानूनों में हिंसा में सीधे या किसी अन्य तरह से शामिल लोगों से संपत्ति के नुकसान की भरपाई करने का कोई प्रावधान नहीं है।

मुख्यमंत्री ने सदन को भरोसा दिलाया कि प्रस्तावित कानून गुंडों के प्रति लक्षित है और इसका किसी भी तरह से, यहां तक ​​कि राजनीतिक मकसद के लिए भी, दुरूपयोग नहीं किया जाएगा।

भाषा

सुभाष दिलीप

दिलीप


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