पश्चिम बंगाल की अदालत ने नाबालिग से बलात्कार के मामले में जिम प्रशिक्षक को दोषी ठहराया

पश्चिम बंगाल की अदालत ने नाबालिग से बलात्कार के मामले में जिम प्रशिक्षक को दोषी ठहराया

पश्चिम बंगाल की अदालत ने नाबालिग से बलात्कार के मामले में जिम प्रशिक्षक को दोषी ठहराया
Modified Date: February 27, 2025 / 10:31 pm IST
Published Date: February 27, 2025 10:31 pm IST

कल्याणी (पश्चिम बंगाल), 27 फरवरी (भाषा) पश्चिम बंगाल के नादिया जिले की यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अदालत ने 2021 में एक नाबालिग लड़की से बलात्कार करने के मामले में जिम के एक प्रशिक्षक को बृहस्पतिवार को दोषी ठहराया है।

दोषी को इस अपराध के लिए शुक्रवार को सजा सुनाई जाएगी।

रानाघाट स्थित पोक्सो अदालत के न्यायाधीश ने 14 वर्षीय नाबालिग के साथ बलात्कार के मामले में एक व्यक्ति को दोषी ठहराया है।

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अभियोजन पक्ष ने बताया कि प्रशिक्षक जिले के बगुला क्षेत्र के निचू बाजार स्थित अपने जिम में लड़की को 31 दिसंबर, 2021 को बहला-फुसलाकर ले गया और वहां उसके साथ बलात्कार किया था।

पीड़िता के परिजनों द्वारा 29 जनवरी 2022 को दर्ज कराई गई हंसखली थाने में दर्ज कराई गई शिकायत के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था।

इस मामले में वैधानिक अवधि के भीतर आरोप पत्र दायर किया गया और उसके बाद मुकदमा चलाया गया।

भाषा

प्रीति माधव

माधव


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