यहां जारी हुआ आदेश, वाट्सएप ग्रुप एडमिन्स को 10 दिन में कराना होगा रजिस्ट्रेशन, नहीं तो…
यहां जारी हुआ आदेश, वाट्सएप ग्रुप एडमिन्स को 10 दिन में कराना होगा रजिस्ट्रेशन, नहीं तो…
जम्मू। घाटी में सोशल मीडिया के माध्यम से आए दिन फैलने वाली अफवाहों को रोकने किश्तवाड़ जिला प्रशासन ने एक नया कदम उठाय है। जिला विकास आयुक्त (डीडीसी) अंग्रेस सिंह राणा के जारी किए गए आदेश के मुताबिक जिले में वाट्सएप ग्रुप चलाने वाले ग्रुप एडमिन्स को दस दिन अंदर प्रशासन के पास रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उन्हें इस बात का शपथ पत्र भी देना होगा कि उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड की गई सामग्री के लिए वे खुद जिम्मेदार होंगे और कानून के उल्लंघन की स्थिति में कानूनी कार्रवाई का सामने करने के लिए उत्तरदायी होंगे।
डीडीसी राणा के मुताबिक ऐसे लोगों पर आतंकवाद रोधी कानून, गैर कानूनी गतिविधि (निरोधक) अधिनियम, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, रणबीर दंड संहिता और साइबर अपराध कानूनों के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। डीडीसी ने यह आदेश जिला पुलिस अधीक्षक से मिले पत्र के जवाब में जारी किया है।
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एसपी के लिखे हुए पत्र में कहा गया था कि जिले में समाचार समूह समेत बड़ी संख्या में व्हाट्सऐप समूह चल रहे हैं। अक्सर पाया गया है कि वीडियो, ऑडियो और लिखित सामग्री के रूप में अफवाह, गलत सूचना और अपुष्ट या आधी-अधूरी सूचना के रूप में प्रसार किया जा रहा है। एसपी ने लिखा था कि इससे कानून व्यवस्था की समस्या पैदा होने की आशंका जन्म ले रही है।
पत्र में लिखा गया था कि जिले में किसी भी अप्रिय घटना या कानून व्यवस्था की समस्या पैदा होने से रोकने के लिये व्हाट्सऐप न्यूज या अन्य समूह और फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर समेत अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से गलत सूचना या अफवाहों के प्रसार को तत्काल रोकने की आवश्यकता है।
वेब डेस्क, IBC24

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