Yuzvendra Chahal-Dhanashree Divorce News: धनश्री और चहल के तलाक पर आज लगेगी मुहर? कोर्ट सुनाएगा अपना अंतिम फैसला, युजवेंद्र पत्नी को देंगे इतने करोड़ रुपए

Yuzvendra Chahal-Dhanashree Divorce News: धनश्री और चहल के तलाक पर आज लगेगी मुहर? कोर्ट सुनाएगा अपना अंतिम फैसला, युजवेंद्र पत्नी को देंगे इतने करोड़ रुपए |

Yuzvendra Chahal-Dhanashree Divorce News: धनश्री और चहल के तलाक पर आज लगेगी मुहर? कोर्ट सुनाएगा अपना अंतिम फैसला, युजवेंद्र पत्नी को देंगे इतने करोड़ रुपए

Yuzvendra Chahal-Dhanashree Divorce News | Source : IBC24 File Photo

Modified Date: March 20, 2025 / 07:02 am IST
Published Date: March 20, 2025 7:02 am IST
HIGHLIGHTS
  • युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा ने दिसंबर 2020 में शादी की थी।
  • जून 2022 से युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा अलग रह रहे थे।
  • 5 फरवरी को दोनों ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13B के तहत आपसी सहमति से तलाक के लिए आवेदन किया

मुंबई: Yuzvendra Chahal-Dhanashree Divorce News: बॉम्बे उच्च न्यायालय ने बुधवार को क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और उनकी अलग रह रही पत्नी धनश्री वर्मा द्वारा तलाक की याचिका दायर करने के बाद कानूनी रूप से अनिवार्य छह महीने की अवधि से छूट देते हुए कुटुम्ब अदालत को गुरुवार तक उनकी तलाक अर्जी पर फैसला करने का निर्देश दिया।न्यायमूर्ति माधव जमदार की एकल पीठ ने कहा कि चहल 21 मार्च से उपलब्ध नहीं होंगे क्योंकि उन्हें इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) क्रिकेट टूर्नामेंट में भाग लेना है।

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क्या है पूरा मामला

Yuzvendra Chahal-Dhanashree Divorce News:चहल और वर्मा ने इस साल पांच फरवरी को यहां एक कुटुम्ब अदालत में तलाक की याचिका दायर की थी। चहल और उनकी अलग रह रही पत्नी ने आपसी सहमति से तलाक लेने के कारण कानूनी रूप से अनिवार्य छह महीने की अवधि को माफ करने का अनुरोध करते हुए एक याचिका दायर की थी। हालांकि, 20 फरवरी को कुटुम्ब अदालत ने इससे छूट देने से इनकार कर दिया। इसके बाद दोनों ने कुटुम्ब अदालत के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी।

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हिंदू विवाह अधिनियम के तहत, तलाक दिए जाने से पहले हर जोड़े को छह महीने की इस अवधि को पूरा करना पड़ता है। न्यायमूर्ति जामदार ने याचिका मंजूर करते हुए कहा, चूंकि याचिकाकर्ता नंबर-1 (चहल) को आईपीएल में भाग लेना है, इसलिए वकील ने बताया है कि वह 21 मार्च के बाद उपलब्ध नहीं हो सकते हैं। इसलिए कुटुम्ब अदालत से अनुरोध है कि वह 20 मार्च तक उनकी तलाक याचिका पर फैसला करे।


सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्नः

लेखक के बारे में

Shyam Bihari Dwivedi, Content Writter in IBC24 Bhopal, DOB- 12-04-2000 Collage- RDVV Jabalpur Degree- BA Mass Communication Exprince- 5 Years