जाति प्रमाणपत्र रद्द होने के बाद महिला सरपंच अयोग्य घोषित

जाति प्रमाणपत्र रद्द होने के बाद महिला सरपंच अयोग्य घोषित

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  • Publish Date - April 13, 2022 / 10:08 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:50 PM IST

जम्मू, 13 अप्रैल (भाषा) जम्मू एवं कश्मीर के राजौरी जिले में संबंधित अधिकारियों द्वारा अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र रद्द करने के बाद एक महिला सरपंच को अयोग्य घोषित कर दिया गया है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने राजौरी के अतिरिक्त उपायुक्त द्वारा जारी आदेश का हवाला देते हुए कहा कि भजनोवा निवासी संतोष कुमारी का जाति प्रमाण पत्र तत्कालीन तहसीलदार, नौशेरा द्वारा 28 सितंबर 1979 को जारी किया गया था। लेकिन, सत्यापन के बाद पता चला कि उनके पिता वशिष्ठ राजपूत जाति के थे।

उन्होंने कहा कि कुमारी के खिलाफ शिकायत मिली थी कि अपने परिवार के अनुसूचित जाति से संबंधित नहीं होने के बावजूद उन्होंने प्रमाण पत्र बनवाया था।

अतिरिक्त उपायुक्त ने अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र रद्द करने का आदेश दिया। वह जम्मू-कश्मीर पंचायती राज कानून के तहत अपीलीय प्राधिकारी भी हैं।

अधिकारियों ने कहा कि कुमारी ने हलका भजनोवा पंचायत में सरपंच पद के लिए अनुसूचित जाति उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था और नवंबर 2020 में चुनाव में जीत हासिल की थी।

भाषा अविनाश माधव

माधव