पूर्व सीएम पॉक्सो एक्ट के तह​त हो सकते हैं गिरफ्तार, 17 वर्षीय किशोरी से यौन उत्पीड़न का आरोप

अपराध जांच विभाग (सीआईडी) ने उन्हें पूछताछ के लिए पेश होने का नोटिस जारी किया है और अगर जरूरत पड़ी तो भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता को गिरफ्तार भी किया जा सकता है।

पूर्व सीएम पॉक्सो एक्ट के तह​त हो सकते हैं गिरफ्तार, 17 वर्षीय किशोरी से यौन उत्पीड़न का आरोप

Jammu Kashmir Encounter

Modified Date: June 13, 2024 / 04:03 pm IST
Published Date: June 13, 2024 2:20 pm IST

Yeddyurappa can be arrested in POCSO case: तुमकुरु (कर्नाटक)। कर्नाटक के गृह मंत्री जी. परमेश्वर ने बृहस्पतिवार को कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री बी. एस. येदियुरप्पा के खिलाफ ‘यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण’ (पॉक्सो) अधिनियम के तहत मामले की जांच कर रहे अपराध जांच विभाग (सीआईडी) ने उन्हें पूछताछ के लिए पेश होने का नोटिस जारी किया है और अगर जरूरत पड़ी तो भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता को गिरफ्तार भी किया जा सकता है।

उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा, ”नोटिस भेज दिया गया है और आरोप पत्र 15 जून तक दाखिल किया जाना है। इससे पहले वे (सीआईडी) आरोप पत्र दाखिल करें उन्हें इसके लिए प्रक्रिया का पालन करना होगा। उन्हें येदियुरप्पा का बयान दर्ज करना होगा और उन्हें (अदालत में) पेश करना होगा। ये सब प्रक्रियाएं हैं और विभाग इसका पालन करेगा।”

परमेश्वर ने एक सवाल के जवाब में कहा, ”अगर जरूरत पड़ी तो उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। मैं यह नहीं कह सकता कि ये जरूरी है। इसका फैसला सीआईडी करेगी। अगर उन्हें जरूरत महसूस होती है तो वह ऐसा करेंगे।” सूत्रों के मुताबिक, भाजपा के कद्दावर नेता फिलहाल दिल्ली में हैं और लौटने के बाद जांच में शामिल हो सकते हैं।

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पुलिस के मुताबिक, 17 वर्षीय एक लड़की की मां की शिकायत के आधार पर येदियुरप्पा के खिलाफ पॉक्सो और भारतीय दंड संहिता की धारा 354 ए (यौन उत्पीड़न) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। शिकायत में महिला ने आरोप लगाया कि इस साल दो फरवरी को येदियुरप्पा ने यहां डॉलर कॉलोनी में अपने आवास पर मुलाकात के दौरान उनकी बेटी का यौन उत्पीड़न किया था।

सदाशिवनगर थाने में मुकदमा दर्ज किए जाने के कुछ ही घंटे बाद 14 मार्च को कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक आलोक मोहन ने एक आदेश जारी कर मामले को तत्काल प्रभाव से जांच के लिए सीआईडी ​​को सौंप दिया था।

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B S  येदियुरप्पा के खिलाफ आरोप लगाने वाली 54 वर्षीय महिला की पिछले महीने यहां एक निजी अस्पताल में फेफड़ों के कैंसर के कारण मौत हो गई थी। येदियुरप्पा (81) ने आरोपों को खारिज कर दिया है और कहा कि वह कानूनी तरीके से मामले में लड़ेंगे। उन्होंने अदालत से प्राथमिकी रद्द करने का अनुरोध किया है।

 


लेखक के बारे में

डॉ.अनिल शुक्ला, 2019 से CG-MP के प्रतिष्ठित न्यूज चैनल IBC24 के डिजिटल ​डिपार्टमेंट में Senior Associate Producer हैं। 2024 में महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय से Journalism and Mass Communication विषय में Ph.D अवॉर्ड हो चुके हैं। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा से M.Phil और कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर से M.sc (EM) में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। जहां प्रावीण्य सूची में प्रथम आने के लिए तिब्बती धर्मगुरू दलाई लामा के हाथों गोल्ड मेडल प्राप्त किया। इन्होंने गुरूघासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर से हिंदी साहित्य में एम.ए किया। इनके अलावा PGDJMC और PGDRD एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स भी किया। डॉ.अनिल शुक्ला ने मीडिया एवं जनसंचार से संबंधित दर्जन भर से अधिक कार्यशाला, सेमीनार, मीडिया संगो​ष्ठी में सहभागिता की। इनके तमाम प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में लेख और शोध पत्र प्रकाशित हैं। डॉ.अनिल शुक्ला को रिपोर्टर, एंकर और कंटेट राइटर के बतौर मीडिया के क्षेत्र में काम करने का 15 वर्ष से अधिक का अनुभव है। इस पर मेल आईडी पर संपर्क करें anilshuklamedia@gmail.com