जुबैर को प्राथमिकी रद्द कराने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय जाने की छूट मिली |

जुबैर को प्राथमिकी रद्द कराने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय जाने की छूट मिली

जुबैर को प्राथमिकी रद्द कराने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय जाने की छूट मिली

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:57 PM IST, Published Date : September 7, 2022/7:37 pm IST

नयी दिल्ली, सात सितंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को ‘ऑल्ट न्यूज’ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को उत्तर प्रदेश के सीतापुर में अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द कराने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख करने की छूट दे दी।

शीर्ष न्यायालय ने कहा कि जुबैर की याचिका पर उसके गुण-दोष के आधार पर फैसला किया जाए और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश से अप्रभावित रहा जाए, जिसने उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया था।

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने जिक्र किया कि उत्तर प्रदेश में जुबैर के खिलाफ दर्ज सभी मामले जांच के लिए दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ को शीर्ष न्यायालय के 20 जुलाई के आदेश के मुताबिक स्थानांतरित किये गये हैं।

पीठ ने कहा, ‘‘…20 जुलाई के आदेश में दी गई छूट के संदर्भ में, याचिकाकर्ता कानून के तहत उपलब्ध अपने अधिकारों का दिल्ली उच्च न्यायालय में उपयोग कर सकता है। इस स्थिति में, आपराधिक प्रक्रिया संहिता (प्राथमिकी रद्द करने) की धारा 482 के तहत याचिका पर उसके गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाए और इसकी राह में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का आदेश नहीं आए।’’

शीर्ष न्यायालय ने अतिरिक्त महाधिवक्ता गरिमा प्रसाद की इस दलील पर गौर किया कि पांच सितंबर को विशेष सचिव द्वारा जारी पत्र की एक प्रति प्राप्त हुई है, जिसमें कहा गया है कि सीतापुर में दर्ज मामला दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ को स्थानांतरित कर दिया गया है।

जुबैर की ओर से पेश हुईं अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर ने सुनवाई की शुरूआत में कहा कि यह इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 10 जून 2000 के आदेश के खिलाफ दायर की गई अपील है। उल्लेखनीय है कि उच्च न्यायालय ने प्राथमिकी रद्द करने की उनकी याचिका खारिज कर दी थी।

भाषा सुभाष नरेश

नरेश

 

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