जुबिन मौत मामला : सभी सात आरोपियों को ऑनलाइन माध्यम से अदालत में पेश किया गया
जुबिन मौत मामला : सभी सात आरोपियों को ऑनलाइन माध्यम से अदालत में पेश किया गया
गुवाहाटी, 16 दिसंबर (भाषा) असम के प्रख्यात गायक जुबिन गर्ग की मौत मामले में पिछले सप्ताह आरोप पत्र दाखिल किये जाने के बाद सभी सात आरोपियों को मंगलवार सुनवाई के लिए कामरूप (मेट्रो) के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष ऑनलाइन माध्यम से पेश किया गया।
अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 22 दिसंबर की तारीख तय की है।
जुबिन सिंगापुर में आयोजित नार्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल (एनईआईएफ) में हिस्सा लेने गए थे, जहां 19 सितंबर को समुद्र में तैरते समय संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो गई। राज्य सरकार ने मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच समिति (एसआईटी) का गठन किया था, जिसने 12 दिसंबर को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।
लोक अभियोजक प्रभात कोन्वार ने बताया कि एनईआईएफ के मुख्य आयोजक श्यामकनु महंत, गायक के सचिव सिद्धार्थ शर्मा, उनके रिश्ते के भाई संदीपन गर्ग और उनके दो निजी सुरक्षा अधिकारी (पीएसओ) नंदेश्वर बोरा और परेश बैश्य बक्सा जेल से ऑनलाइन माध्यम से अदालत में पेश हुए, जबकि संगीतकार शेखरज्योति गोस्वामी और गायक अमृतप्रभा महंत हाफलोंग जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये सुनवाई में शामिल हुए।
मुख्य न्यायाधीश ने आरोपपत्र दाखिल होने के बाद पहली बार सभी सात आरोपियों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया था, लेकिन एसआईटी ने अदालत में लाए जाने पर कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका जताई। इसके बाद न्यायाधीश ने निर्देश दिया कि सुनवाई के लिए उन्हें जेलों से ही ऑनलाइन माध्यम से पेश किया जाए।
एसआईटी टीम ने मंगलवार को सुनवाई शुरू होने से पहले जेल अधिकारियों को आरोपपत्र की प्रति भी सौंप दी।
कोन्वार ने बताया कि अदालत द्वारा पूछे जाने पर आरोपियों ने तस्दीक की कि उन्हें आरोपपत्र की प्रतियां मिल चुकी हैं।
आरोपियों के परिवारों के सदस्यों को भी एक-एक पेन ड्राइव सौंपी गई, जिसमें दस्तावेज की डिजिटल प्रतियां थीं।
कोन्वार ने बताया कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) ने आरोपियों की स्वास्थ्य स्थिति के बारे में भी पूछताछ की और उन्होंने कहा कि वे शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं।
लोक अभियोजक ने बताया, ‘‘अगली सुनवाई में सीजेएम मामले को सत्र न्यायालय को सौंपने पर विचार कर सकते हैं, और उसके बाद ही पूरी सुनवाई शुरू होगी।’’
एसआईटी ने 12 दिसंबर को सीजेएम अदालत के समक्ष दाखिल आरोपपत्र में महंत, शर्मा, गोस्वामी और अमृत प्राका पर हत्या का आरोप लगाया है, जबकि जुबिन के रिश्ते के भाई और असम पुलिस के निलंबित अधिकारी संदीपन गर्ग पर गैर इरादतन हत्या का आरोप लगाया गया है। वहीं, गायक के दो पीएसओ पर आपराधिक साजिश और उन्हें सौंपे गए धन या संपत्ति का दुरुपयोग करके आपराधिक विश्वासघात का आरोप लगाया गया है।
अभियुक्तों का पक्ष रखने के लिए जिला विधि सेवा प्राधिकरण ने अधिवक्ता ध्रुबज्योति दास को नियुक्त किया है।
बार एसोसिएशन ने फैसला किया था कि उसका कोई भी सदस्य वकील इन आरोपियों की पैरवी नहीं करेगा, जिसके बाद दास की नियुक्ति की गई।
भाषा धीरज दिलीप
दिलीप

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