ITR Filing Deadline Extended? 31 अगस्त तक बढ़ी आयकर रिटर्न फाइल करने डेडलाइन? PIB ने कर दिया दूध का दूध पानी का पानी
ITR Filing Deadline Extended? 31 अगस्त तक बढ़ी आयकर रिटर्न फाइल करने डेडलाइन? PIB ने कर दिया दूध का दूध पानी का पानी
ITR Filing Deadline Extension | Source : File Photo
नई दिल्ली: ITR Filing Deadline Extended? आयकर का भुगतान करने वालों के लिए 31 जुलाई तक का समय दिया गया था। लेकिन सोशल मीडिया के जरिए दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार ने आयकर रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि 31 मई तक बढ़ा दी गई है। सोशल मीडिया पर किया जा रहा ये दावा तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद लोग अब ये जानने में लगे हैं क्या सच में सरकार ने आयकर रिटर्न की तारीख बढ़ा दी है? तो चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला?
ITR Filing Deadline Extended? सोशल मीडियो के जरिए दावा किया जा रहा है कि सरकार ने आयकर रिटर्न फाइल करने की तारीख 31 अगस्त तक बढ़ा दी है। इसके साथ ही एक लेटर भी वायरल किया जा रहा है। इस लेटर के वायरल होने के बाद भारत सरकार की फैक्ट चेक संस्था #PIBFactCheck ने वायरल दावे की जांच की।
पीआईबी ने वायरल दावे की जांच के बाद एक पोस्ट में कहा, “सोशल मीडिया पर साझा किए गए प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के कार्यालय के एक परामर्श को आईटीआर दाखिल करने की नियत तारीख के विस्तार के रूप में गलत जानकारी साझा की गई है।”
- ✔️यह सलाह ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि में विस्तार से संबंधित नहीं है।
- ✔️ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 है।
- पोस्ट में यह भी कहा गया है कि जारी की गई पिछली एडवाइजरी आईटीआर फाइलिंग की नियत तारीख से संबंधित नहीं थी।
यह जानकारी साझा की गई थी
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत भारत के प्रेस रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय ने 25 जुलाई को वित्त वर्ष 24 के लिए प्रेस सेवा पोर्टल के माध्यम से वार्षिक विवरणों की ई-फाइलिंग के संबंध में एक एडवाइजरी जारी की थी। एडवाइजरी के अनुसार, सरकार ने वार्षिक विवरणों की ई-फाइलिंग की तिथि 31 अगस्त, 2024 तक बढ़ा दी है।
प्रेस और आवधिक पंजीकरण अधिनियम 2023 के तहत पंजीकृत प्रकाशनों को वार्षिक रिटर्न दाखिल करना होता है। वार्षिक विवरण किसी विशेष मुद्रण वर्ष में समाचार पत्रों के प्रचलन का रिकॉर्ड होता है। वार्षिक रिटर्न ऑनलाइन प्रेस सेवा पोर्टल के माध्यम से भरा जा सकता है।
वर्तमान में, वित्त वर्ष 24 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2024 है। इस तिथि के बाद ITR दाखिल करने पर जुर्माना लगेगा, जो विभिन्न आय स्तरों के आधार पर अलग-अलग होता है। सरकार ने संरचना को सरल बनाने और करदाताओं के लिए कर का बोझ कम करने और आसानी से रिटर्न दाखिल करने के लिए नई कर व्यवस्था शुरू की।
An advisory of Office of Press Registrar General of India shared on social media is being misconstrued as extension of due date for filing ITR#PIBFactCheck
✔️The advisory is NOT related to extension of date of filing ITR.
✔️The due date for filing ITR is 31 July 2024 pic.twitter.com/F4OHwK2d3Y
— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) July 30, 2024

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