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हापुड़ में चुनावी रंजिश में एक युवक की हत्या के दोषी पिता और उसके दो पुत्रों को आजीवन कारावास की सजा

हापुड़ में चुनावी रंजिश में एक युवक की हत्या के दोषी पिता और उसके दो पुत्रों को आजीवन कारावास की सजा

हापुड़ में चुनावी रंजिश में एक युवक की हत्या के दोषी पिता और उसके दो पुत्रों को आजीवन कारावास की सजा
Bhasha
Published: 07 Mar 2025 | 9:40 pmModified: 07 Mar 2025 | 9:40 pm

हापुड़, सात मार्च (भाषा) उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले की एक अदालत ने करीब नौ साल पहले चुनावी रंजिश को लेकर एक युवक की हत्‍या के आरोपी और उसके दो पुत्रों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी और 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।

अपर जिला शासकीय अधिवक्‍ता (अपराध) विजय चौहान ने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) ज्ञानेंद्र सिंह यादव की अदालत ने चुनावी रंजिश को लेकर एक युवक की गोली मारकर हत्या करने के आरोपी पिता दीन मोहम्मद उसके दो पुत्रों शान मोहम्मद व गुली हसन को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास एवं 50-50 हजार रुपये अर्थदंड अदा करने की सजा सुनाई है।

चौहान ने बताया कि 24 फरवरी 2016 की सुबह थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र के गांव नानई के पास सरकारी नल के निकट तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं उसके दो बेटों ने पूठ गांव के निवासी नीरज (30) की गोली मारकर हत्या कर दी थी।

उन्होंने बताया कि गांव की एक महिला की विधवा पेंशन को लेकर नीरज और उस वक्त के ग्राम प्रधान दीन मोहम्मद के बीच कहा सुनी हो गई थी। इसके बाद राशन कार्ड बनाने को लेकर दोनों के बीच फिर से विवाद हो गया था।

चौहान ने बताया कि राशन कार्ड में धांधली करने की शिकायत नीरज ने खंड विकास कार्यालय में भी की थी, 24 फरवरी 2016 की सुबह को नीरज बाइक पर सवार हो कर गढ़ ब्लॉक में किसी काम के लिए आया था और जैसे ही वह थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम नानई के पास सरकारी नल के निकट पहुंचा तो तत्कालीन ग्राम प्रधान दीन मोहम्मद उसके पुत्र शान मोहम्मद व गुलीहसन ने गोली मारकर नीरज की हत्या कर दी थी।

एडीजीसी ने बताया कि मामले में पुलिस ने पिता पुत्रों के अलावा अन्य कई लोगों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर विवेचना पूरी कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में हुई।

सुनवाई के बाद अदालत ने साक्ष्य के अभाव में पुष्पेंद्र, रोबिन और लाला उर्फ अंकुर को आरोपमुक्त कर दिया जबकि दीन मोहम्मद व उसके दोनों पुत्रों को हत्या का दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।

भाषा सं आनन्द रंजन

रंजन

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