ब्रेस्ट पकड़ना और लड़की के पायजामे का नाड़ा खींचना रेप नहीं, हाईकोर्ट के आदेश पर SC ने उठाए सवाल

सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिस बीआर गवाई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह शामिल थे, ने कहा कि यह निर्णय न केवल संवेदनशीलता की कमी दिखाता है, बल्कि इसे सुरक्षित रखने के चार महीने बाद सुनाया गया।

Grabbing the breast and pulling the string of a girl's pyjama is not rape, SC raises questions on the order of the High Court judge, image source: ibc24

Modified Date: March 26, 2025 / 05:43 PM IST
Published Date: March 26, 2025 5:41 pm IST
HIGHLIGHTS
  • पीड़िता के स्तनों को पकड़ने और उसके पायजामे की डोरी खींचने से बलात्कार का प्रयास नहीं
  • न्यायाधीश की संवेदनशीलता पर सवाल
  • इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक विवादित आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी

नईदिल्ली: A controversial order of the High Court, इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक विवादित आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, जिसमें कहा गया था कि लड़की के स्तनों को पकड़ना और उसके पायजामे की डोरी तोड़ना बलात्कार के प्रयास का आधार नहीं बन सकता। सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पर आपत्ति जताते हुए न्यायाधीश की संवेदनशीलता पर सवाल उठाए।

सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिस बीआर गवाई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह शामिल थे, ने कहा कि यह निर्णय न केवल संवेदनशीलता की कमी दिखाता है, बल्कि इसे सुरक्षित रखने के चार महीने बाद सुनाया गया। अदालत ने विशेष रूप से फैसले के पैरा 21, 24 और 26 पर रोक लगाते हुए कहा कि इनमें की गई टिप्पणियां न तो कानून के अनुरूप हैं और न ही मानवीय दृष्टिकोण से उचित हैं।

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इस मामले को ‘वी द वुमन ऑफ इंडिया’ नामक संगठन ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उठाया था, जिसके बाद शीर्ष अदालत ने इस पर स्वत: संज्ञान लिया। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार से भी इस पर जवाब मांगा है। साथ ही, एटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से सहयोग की मांग की गई है।

A controversial order of the High Court, गौरतलब है कि इससे पहले 24 मार्च को जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था।

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यह विवादित फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की एकल पीठ ने दिया था। उन्होंने दो आरोपियों, पवन और आकाश, द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए टिप्पणी की थी कि केवल पीड़िता के स्तनों को पकड़ने और उसके पायजामे की डोरी खींचने से बलात्कार का प्रयास नहीं माना जा सकता।

हाईकोर्ट ने कहा था कि अभियोजन पक्ष को यह साबित करना होगा कि यह कृत्य सिर्फ तैयारी नहीं, बल्कि बलात्कार के प्रयास की दिशा में आगे बढ़ चुका था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश की कठोर आलोचना करते हुए इसे असंवेदनशील करार दिया और इस पर रोक लगा दी।

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लेखक के बारे में

लेखक डॉ.अनिल शुक्ला वर्ष 2019 से छत्तीसगढ़-मध्यप्रदेश के प्रतिष्ठित न्यूज चैनल IBC24 के डिजिटल ​डिपार्टमेंट में सीनियर एसोसिएट प्रोड्यूसर और शिफ्ट इंचार्ज हैं। वर्ष 2024 में महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट, सतना, मध्यप्रदेश से पत्रकारिता एवं जनसंचार विषय में Ph.D अवॉर्ड हो चुके हैं। इसके पहले महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा, महाराष्ट्र से M.Phil और कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़ से एम.एससी इन इलेक्ट्रानिक मीडिया (M.sc EM) में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। जहां प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान पर आने के लिए तिब्बती धर्मगुरू दलाई लामा के हाथों गोल्ड मेडल प्राप्त किया। इनके अलावा गुरूघासीदास विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में एम.ए किया। लेखक ने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एण्ड मासकम्यूनिकेशन (PGDJMC) और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रूरल डेवलेपमेंट (PGDRD) विषय में एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स भी किया। लेखक ने मीडिया एवं जनसंचार से संबंधित दर्जन भर से अधिक कार्यशाला, सेमीनार, मीडिया संगो​ष्ठी में सहभागिता निभाया है। तमाम प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में लेख और शोध पत्र प्रकाशित हैं। लेखक को रिपोर्टर, एंकर और कंटेट राइटर के बतौर मीडिया के क्षेत्र में काम करने का 15 वर्ष से अधिक का अनुभव है।