Teacher Recruitment: 90 से कम अंक तो नहीं मिलेगी नौकरी, MP शिक्षक भर्ती नियम पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार को भेजा नोटिस
90 से कम अंक तो नहीं मिलेगी नौकरी, MP शिक्षक भर्ती नियम पर हाईकोर्ट सख्त…Teacher Recruitment: You will not get job if marks are less than 90

Teacher Recruitment | Image Source | IBC24
- शिक्षक भर्ती में 90 अंक शर्त पर विवाद,
- MP शिक्षक भर्ती नियम पर हाईकोर्ट सख्त,
- सरकार को नोटिस,
जबलपुर: Teacher Recruitment: मध्यप्रदेश में सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए जबलपुर से बड़ी ख़बर सामने आई है। यहाँ हाईकोर्ट ने मध्यप्रदेश शिक्षक भर्ती नियमों पर राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
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Teacher Recruitment: मामला शिक्षक भर्ती नियम की धारा 12.4 के प्रावधान का है, जिसकी वैधानिकता को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। दरअसल इस धारा में यह प्रावधान किया गया है कि अगर आरक्षित वर्ग का उम्मीदवार शिक्षक भर्ती परीक्षा में 90 से कम अंक लाता है तो उसे मेरीटोरियस नहीं माना जाएगा।
Teacher Recruitment: इस प्रावधान के अनुसार आरक्षित वर्ग के ऐसे उम्मीदवार को अनारक्षित वर्ग में चयन नहीं मिलेगा भले ही उसके अंक अनारक्षित वर्ग के कट-ऑफ मार्क्स से अधिक क्यों न हों। हाईकोर्ट में दायर याचिका में इस नियम को भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक ठहराने की माँग की गई है। फिलहाल हाईकोर्ट ने मामले पर राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब माँगा है।
सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्नः
उत्तर: धारा 12.4 के अनुसार यदि आरक्षित वर्ग का कोई अभ्यर्थी 90 अंक से कम प्राप्त करता है, तो वह मेरीटोरियस नहीं माना जाएगा और उसे अनारक्षित वर्ग की मेरिट में चयन का लाभ नहीं मिलेगा, चाहे उसके अंक अनारक्षित वर्ग की कट-ऑफ से अधिक ही क्यों न हों।
लेखक के बारे में
टिकेश वर्मा- जमीनी पत्रकारिता का भरोसेमंद चेहरा... टिकेश वर्मा यानी अनुभवी और समर्पित पत्रकार.. जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 12 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव हैं। राजनीति, जनसरोकार और आम लोगों से जुड़े मुद्दों पर बेबाकी से सरकार से सवाल पूछता हूं। पेशेवर पत्रकारिता के अलावा फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और किताबें पढ़ना मुझे बेहद पसंद है। सादा जीवन, उच्च विचार के मानकों पर खरा उतरते हुए अब आपकी बात प्राथिकता के साथ रखेंगे.. क्योंकि सवाल आपका है।
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जबलपुर
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