Karnataka Hijab Controversy: हिजाब पर हाई कोर्ट में हिसाब! धार्मिक कपड़े पहनने पर फिलहाल रोक

Karnataka Hijab Controversy: हिजाब विवाद को लेकर हाईकोर्ट ने इस मामले में फैसला आने तक स्कूल-कॉलेज में धार्मिक कपड़े पहनने पर रोक लगा दी है।

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  • Publish Date - February 10, 2022 / 08:09 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 06:53 AM IST

Karnataka Hijab Controversy

कर्नाटक में जारी हिजाब विवाद को लेकर हाईकोर्ट ने इस मामले में फैसला आने तक स्कूल-कॉलेज में धार्मिक कपड़े पहनने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा- हम जल्द से जल्द फैसला सुनाएंगे, लेकिन शांति होना जरूरी है। अब इस मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी।

मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पहले कहा कि हम देखेंगे कि हिजाब पहनना मौलिक अधिकार है या नहीं। इसके बाद मीडिया को निर्देश दिए कि वो अदालत की मौखिक कार्यवाही की रिपोर्टिंग न करे, बल्कि फाइनल ऑर्डर आने तक इंतजार करे। ये मामला बुधवार को हाईकोर्ट की बड़ी बेंच को रेफर कर दिया गया था। इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रितु राज अवस्थी, जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित और जस्टिस जेएम खाजी की पीठ कर रही है।

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इसके पहले चार छात्राओं ने राज्य के स्कूल और कॉलेजों में हिजाब पहनने देने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। छात्राओं की तरफ से वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े हाईकोर्ट में दलीलें दे रहे हैं। वहीं स्कूल ड्रेस कोड को लेकर सरकार का पक्ष प्रभुलिंग के नवदगी रख रहे हैं।

हिजाब कंट्रोवर्सी पर हाईकोर्ट में बुधवार को एकल पीठ के सामने सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जज केएस दीक्षित ने टिप्पणी करते हुए कहा कि ये मामला बुनियादी महत्व के कुछ संवैधानिक प्रश्नों को उठाता है। ऐसे में चीफ जस्टिस को ये तय करना चाहिए कि क्या इस पर सुनवाई के लिए बड़ी बेंच का गठन किया जा सकता है। दूसरी तरफ छात्राओं की तरफ से अंतरिम राहत देने की मांग की गई, जिसका कर्नाटक सरकार ने विरोध किया।

इसके पहले आज सुबह हिजाब विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। कांग्रेस नेता और वकील कपिल सिब्बल ने ये केस कर्नाटक हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करते हुए 9 जजों की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच से सुनवाई कराने की मांग की थी। याचिका पर सुनवाई के दौरान CJI ने कहा, ‘पहले कर्नाटक हाईकोर्ट में आज होने वाली सुनवाई का फैसला आने दें। इसके बाद हम इस मामले को देखेंगे।’

बेंच ने कहा, आज इस मामले की सुनवाई हाई कोर्ट में चल रही है। ऐसे में फिलहाल इस मामले में हस्तक्षेप क्यों किया जाए? सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए कोई निश्चित तारीख भी देने से इनकार कर दिया और कहा कि हाई कोर्ट में फैसला आने के बाद ही वो सुनवाई करेगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट बेंच ने उनकी इस मांग को खारिज कर दिया।

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बता दें कि हिजाब विवाद के बढ़ने के बाद स्कूलों में 3 दिन की छुट्टी घोषित कर दी गई है। इसको लेकर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा- स्कूल परिसर और छात्रों के बीच शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्कूलों में छुट्टी घोषित की गयी है। मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि वे ऐसा कुछ भी न करें जिससे स्कूल परिसर और राज्य में शांति भंग हो। चूंकि मामला कोर्ट में लंबित है और हर दिन सुनवाई चल रही है, ऐसे में शांतिपूर्ण माहौल बनाना हमारा कर्तव्य है ताकि न्याय दिया जा सके।

उधर पुलिस ने बैंग्लोर में स्कूल, कॉलेज समेत सभी शिक्षण संस्थानों के 200 मीटर के दायरे में लोगों के जमा होने पर रोक लगा दी है। ये पाबंदी अगले दो हफ्ते तक जारी रहेगी। कर्नाटक पुलिस ने बताया कि ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। हिजाब और भगवा को लेकर लगातार हो रहे प्रोटेस्ट के बीच पुलिस ने ये प्रतिबंध लागू किया है। वहीं कर्नाटक पुलिस के ADGP (लॉ एंड ऑर्डर) प्रताप रेड्डी ने बताया कि राज्य में कानून व्यवस्था नियंत्रण में है और पुलिस की टीम लगातार निगरानी कर रही है।