SC on VVPAT: वीवीपैट के लिए अपना अभियान जारी रखेगी कांग्रेस.. कोर्ट ने ख़ारिज कर दी हैं गिनती की याचिका..

वीवीपैट के अधिक उपयोग पर हमारा राजनीतिक अभियान जारी रहेगा: कांग्रेस

SC on VVPAT: वीवीपैट के लिए अपना अभियान जारी रखेगी कांग्रेस.. कोर्ट ने ख़ारिज कर दी हैं गिनती की याचिका..

Court dismisses petition related to VVPAT

Modified Date: April 26, 2024 / 01:52 pm IST
Published Date: April 26, 2024 1:15 pm IST

नयी दिल्ली: कांग्रेस ने शुक्रवार को कहा कि उच्चतम न्यायालय ने ‘वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल’ (Court dismisses petition related to VVPAT) से संबंधित जिन याचिकाओं को खारिज किया है उनमें वह किसी भी तरह से पक्ष नहीं थी और वह चुनावी प्रक्रिया में जनता का विश्वास बढ़ाने के लिए वीवीपैट के अधिक से अधिक उपयोग पर राजनीतिक अभियान जारी रखेगी। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘‘वीवीपैट पर जिन याचिकाओं को आज उच्चतम न्यायालय ने खारिज किया, उनमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक पक्ष नहीं थी। हमने दो न्यायाधीशों की पीठ के फैसले पर विचार किया है और चुनावी प्रक्रिया में जनता का विश्वास बढ़ाने के लिए वीवीपैट के अधिक से अधिक उपयोग पर हमारा राजनीतिक अभियान जारी रहेगा।’’

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उच्चतम न्यायालय ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (Court dismisses petition related to VVPAT) के माध्यम से डाले गये वोट का ‘वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल’ के साथ पूर्ण सत्यापन कराने का अनुरोध करने वाली सभी याचिकाएं शुक्रवार को खारिज कर दीं। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने मामले में सहमति वाले दो फैसले सुनाये। न्यायमूर्ति खन्ना ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अदालत ने सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है जिनमें दोबारा मतपत्रों से चुनाव कराने की प्रकिया पुन: अपनाने का अनुरोध करने वाली याचिका भी शामिल है।

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लेखक के बारे में

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