Ban on 27% OBC reservation
जबलपुर। OBC आरक्षण पर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश आ गया है, मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने MPPSC परीक्षा में 27 फीसदी OBC आरक्षण पर रोक लगा दी है। और MPPSC परीक्षा में सिर्फ 14 फीसदी OBC आरक्षण देने के निर्देश दिए है।
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मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और MPPSC को नोटिस जारी किया है, कोर्ट ने 14 की जगह 27% ओबीसी आरक्षण देने पर स्पष्टीकरण मांगा है।
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बता दें कि 31 दिसम्बर को जारी रिज़ल्ट को चुनौती दी गई थी, 27% OBC आरक्षण के खिलाफ जनरल कैटेगरी की छात्रा निहारिका त्रिपाठी ने याचिका दायर की थी।