भोपाल में भीख देने और मांगने पर प्रतिबंध लगाया

भोपाल में भीख देने और मांगने पर प्रतिबंध लगाया

भोपाल में भीख देने और मांगने पर प्रतिबंध लगाया
Modified Date: February 4, 2025 / 12:38 pm IST
Published Date: February 4, 2025 12:38 pm IST

भोपाल, चार फरवरी (भाषा) मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में प्राधिकारियों ने भीख मांगने और देने पर प्रतिबंध लगा दिया है और ऐसा करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी है।

राज्य के इंदौर जिले में भीख मांगने और देने पर पहले ही प्रतिबंध लगा जा चुका है।

भोपाल के जिलाधिकारी कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने सोमवार शाम को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 (2) के तहत जारी आदेश में भीख मांगने और देने पर प्रतिबंध लगा दिया।

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आदेश में कहा गया कि यातायात सिग्नल पर भीख मांगने वाले कई भिखारी आपराधिक गतिविधियों और नशे की लत में लिप्त पाए गए हैं तथा यातायात सिग्नल पर उनकी मौजूदगी दुर्घटनाओं का खतरा पैदा करती है।

इसमें कहा गया कि पूरे भोपाल जिले में भीख मांगने और भीख देने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है।

आदेश में कहा गया, ‘‘भिखारियों को भीख के रूप में कुछ भी देने या उनसे कोई सामान खरीदने वाले व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।’’

इसमें कहा गया कि भीख मांगने के खिलाफ प्रशासन के प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत मामले दर्ज किए जाएंगे।

आदेश में कहा गया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोलार (भोपाल में) स्थित एक आश्रय स्थल को भिखारियों के आश्रय के लिए आरक्षित किया गया है।

पिछले साल इंदौर जिला प्रशासन ने भी भीख मांगने तथा देने पर प्रतिबंध लगाया था।

भाषा दिमो खारी

खारी


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